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एसआईआर : मोबाइल का फ्लैश जलाकर करनी पड़ी नोटिस की सुनवाई
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प्रमाण जुटाने में मतदाताओं के छूट रहे पसीने
नौतनवा तहसील परिसर में उमड़े लोग
नौतनवा। तहसील में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित मैपिंग नोटिस को लेकर विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। तहसील परिसर की बिजली गुल रहने के कारण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर नोटिस की सुनवाई करनी पड़ी। इससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बता दें कि एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान जिन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची से स्वयं के या अपने माता-पिता के होने की मैपिंग नहीं दर्शाई है, उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसकी सुनवाई के लिए क्षेत्रवार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। इन अधिकारियों के द्वारा नोटिस की सुनवाई के बाद पात्रता व अपात्रता की जांच करते हुए रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। सुनवाई के लिए प्रमाण जुटाने में लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
एसडीएम नवीन प्रसाद ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर आमजन के हित को देखते हुए ही किया जा रहा है। कोई भी वैध मतदाता वंचित नहीं होने पाएगा।
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नौतनवा तहसील परिसर में उमड़े लोग
नौतनवा। तहसील में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित मैपिंग नोटिस को लेकर विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। तहसील परिसर की बिजली गुल रहने के कारण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर नोटिस की सुनवाई करनी पड़ी। इससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बता दें कि एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान जिन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची से स्वयं के या अपने माता-पिता के होने की मैपिंग नहीं दर्शाई है, उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसकी सुनवाई के लिए क्षेत्रवार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की टीम भी लगाई गई है। इन अधिकारियों के द्वारा नोटिस की सुनवाई के बाद पात्रता व अपात्रता की जांच करते हुए रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। सुनवाई के लिए प्रमाण जुटाने में लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
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एसडीएम नवीन प्रसाद ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर आमजन के हित को देखते हुए ही किया जा रहा है। कोई भी वैध मतदाता वंचित नहीं होने पाएगा।
