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Maharajganj News: अमेरिकी नागरिक ट्रेविस फेलेन को मिली जमानत, नेपाल जाने के दौरान हुआ था गिरफ्तार
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आबिद शमीम की एससी-एसटी कोर्ट ने मंजूर की जमानत, दूतावास करेगा जमानत इंतजाम
30 मई 2026 को अवैध तरीके से नेपाल जाने की कोशिश में हुआ था फरेंदा छतरी चौराहे से गिरफ्तार
महराजगंज। फरेंदा थानाक्षेत्र के छतरी चौराहे से गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक की जमानत एससी एसटी कोर्ट ने 13 अगस्त को मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दूतावास को निर्देश दिया है कि डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो जमानतदारों की व्यवस्था करे। मामले में अगली सुनवाई कल 21 अगस्त को तय की गई है।
जानकारी के अनुसार, 30 मई 2026 को फरेंदा थानाक्षेत्र के छतरी चौराहे से पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को संदिग्ध प्रतीत होने के कारण रोका। जांच में पता चला कि उसकी वीजा अवधि पूरी हो चुकी थी, इसके बावजूद वह भारत में रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में विदेशी का नाम ट्रेविस फेलेन व निवास अमेरिका कैलीफोर्निया पुष्ट हुआ।
फेलेन ने बताया कि वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। फरवरी 2026 तक ही वीजा अवधि थी लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं लौट सका। वह नेपाल के रास्ते अमेरिका जाना चाहता था। मामले में फरेंदा पुलिस ने आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कोर्ट ने जिला कारागार में निरुद्ध कराया।
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मामले में अमेरिकी दूतावास पुलिस सूचना के बाद सक्रिय हुई और एक टीम ने कारागार का दौरा करने के बाद निजी वकील की व्यवस्था करते हुए जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई के लिए एससी एसटी कोर्ट अगस्त 2026 में भेज दिया। 13 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आबिद शमीम की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार की और दूतावास को डेढ़- डेढ़ लाख रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
वर्जन
अमेरिकी दूतावास की तरफ से मुझे ट्रेविस फेलेन (अमेरिकी नागरिक) की जमानत के लिए हायर किया गया था। 13 अगस्त को कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। दूतावास दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने के बाद फेलेन को कारावास से मुक्त करा सकता है।
-सुभाष पासवान, अधिवक्ता, ट्रेविस फेलेन।
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कोर्ट ने कैलीफोर्निया निवासी ट्रेविस फेलेन की जमानत पिछले दिनों मंजूर कर ली है। लेकिन अभी दूतावास डेढ़- डेढ़ लाख के दो जमानतदारों का इंतजाम नहीं कर सका है। इस वजह से अभी जमानत की कागजी कार्रवाई नहीं शुरू हो सकी है। फेलेन को अभी कारागार में ही निरुद्ध रखा गया है।
-वीके गौतम, अधीक्षक जिला कारागार, महराजगंज।
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30 मई 2026 को अवैध तरीके से नेपाल जाने की कोशिश में हुआ था फरेंदा छतरी चौराहे से गिरफ्तार
महराजगंज। फरेंदा थानाक्षेत्र के छतरी चौराहे से गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक की जमानत एससी एसटी कोर्ट ने 13 अगस्त को मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दूतावास को निर्देश दिया है कि डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो जमानतदारों की व्यवस्था करे। मामले में अगली सुनवाई कल 21 अगस्त को तय की गई है।
जानकारी के अनुसार, 30 मई 2026 को फरेंदा थानाक्षेत्र के छतरी चौराहे से पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को संदिग्ध प्रतीत होने के कारण रोका। जांच में पता चला कि उसकी वीजा अवधि पूरी हो चुकी थी, इसके बावजूद वह भारत में रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में विदेशी का नाम ट्रेविस फेलेन व निवास अमेरिका कैलीफोर्निया पुष्ट हुआ।
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फेलेन ने बताया कि वह 180 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। फरवरी 2026 तक ही वीजा अवधि थी लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं लौट सका। वह नेपाल के रास्ते अमेरिका जाना चाहता था। मामले में फरेंदा पुलिस ने आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कोर्ट ने जिला कारागार में निरुद्ध कराया।
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मामले में अमेरिकी दूतावास पुलिस सूचना के बाद सक्रिय हुई और एक टीम ने कारागार का दौरा करने के बाद निजी वकील की व्यवस्था करते हुए जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई के लिए एससी एसटी कोर्ट अगस्त 2026 में भेज दिया। 13 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आबिद शमीम की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार की और दूतावास को डेढ़- डेढ़ लाख रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
वर्जन
अमेरिकी दूतावास की तरफ से मुझे ट्रेविस फेलेन (अमेरिकी नागरिक) की जमानत के लिए हायर किया गया था। 13 अगस्त को कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। दूतावास दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने के बाद फेलेन को कारावास से मुक्त करा सकता है।
-सुभाष पासवान, अधिवक्ता, ट्रेविस फेलेन।
कोर्ट ने कैलीफोर्निया निवासी ट्रेविस फेलेन की जमानत पिछले दिनों मंजूर कर ली है। लेकिन अभी दूतावास डेढ़- डेढ़ लाख के दो जमानतदारों का इंतजाम नहीं कर सका है। इस वजह से अभी जमानत की कागजी कार्रवाई नहीं शुरू हो सकी है। फेलेन को अभी कारागार में ही निरुद्ध रखा गया है।
-वीके गौतम, अधीक्षक जिला कारागार, महराजगंज।