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Mahoba News: जिले में वापस की गईं फसल बीमा की 46,700 पॉलिसियां
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:24 AM IST
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महोबा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले वर्ष खरीफ सीजन में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इस वर्ष अभिलेखों में त्रुटि होने पर जिले में 46,700 बीमा पॉलिसियों को वापस किया गया है। अब पॉलिसी का सत्यापन होगा। आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सीएचसी में इसे जमा करना अनिवार्य किया गया है।
एडीएम कुंवर पंकज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, सीएससी के जिला प्रबंधक व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बीमा कंपनी के कार्यवाहक जिला प्रबंधक ने सभी सीएससी संचालकों को जानकारी दी। बताया कि जिन किसानों की बीमा पॉलिसियां वापस हुई हैं, उन्हें पॉलिसी सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित सीएससी केंद्र पर जमा कराना अनिवार्य है।
इसके लिए स्व-प्रमाणित भूमि स्वामी का आधार कार्ड, संबंधित लेखपाल की ओर से प्रमाणित किरायेदारी अनुबंध की प्रति (दस रुपये के स्टांप पेपर पर), बैंक पासबुक की प्रति, भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा, खतौनी, स्व-घोषणा बोआई रिपोर्ट आदि शामिल करनी होगी। इफको टोकियो के जिला प्रबंधक ने बताया कि एडीएम के निर्देश के अनुसार बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ताकि, किसान निर्धारित सात दिन के अंदर अपने सीएससी केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाएं।
इसके अलावा जिन किसानों की पॉलिसियां वापस हुई हैं उनके नाम ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा भी कर दिए गए हैं। जिससे कि किसान जानकारी प्राप्त मिल सके। एडीएम ने निर्देश दिए कि यदि किसी सीएससी केंद्र की ओर से लापरवाही बरती गई तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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एडीएम कुंवर पंकज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, सीएससी के जिला प्रबंधक व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बीमा कंपनी के कार्यवाहक जिला प्रबंधक ने सभी सीएससी संचालकों को जानकारी दी। बताया कि जिन किसानों की बीमा पॉलिसियां वापस हुई हैं, उन्हें पॉलिसी सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने संबंधित सीएससी केंद्र पर जमा कराना अनिवार्य है।
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इसके लिए स्व-प्रमाणित भूमि स्वामी का आधार कार्ड, संबंधित लेखपाल की ओर से प्रमाणित किरायेदारी अनुबंध की प्रति (दस रुपये के स्टांप पेपर पर), बैंक पासबुक की प्रति, भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा, खतौनी, स्व-घोषणा बोआई रिपोर्ट आदि शामिल करनी होगी। इफको टोकियो के जिला प्रबंधक ने बताया कि एडीएम के निर्देश के अनुसार बीमा कंपनी के प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ताकि, किसान निर्धारित सात दिन के अंदर अपने सीएससी केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करवाएं।
इसके अलावा जिन किसानों की पॉलिसियां वापस हुई हैं उनके नाम ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा भी कर दिए गए हैं। जिससे कि किसान जानकारी प्राप्त मिल सके। एडीएम ने निर्देश दिए कि यदि किसी सीएससी केंद्र की ओर से लापरवाही बरती गई तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।