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Mahoba News: बाइक चोरी के तीन अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा
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-एक अभियुक्त को पांच वर्ष और दो को दो-दो साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। बाइक चोरी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया जबकि दो अन्य अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
तत्कालीन कोतवाली कुलपहाड़ प्रभारी सतीशचंद्र शुक्ल 25 दिसंबर 2015 को बौरा-सतारी नहर पुलिया पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक सवार तीन युवक तेजी से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोका और कागजात मांगे लेकिन बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे। घेराबंदी करके तीनों को पकड़ लिया गया। युवकों ने अपने नाम कमलेश, रामकुमार व प्रकाश निवासीगण मुढ़ारी, कुलपहाड़ बताया। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।
जांच में सामने आया कि तीनों बाइक चोरी कर उनका व्यापार करते हैं। बरामद बाइक भी उन्होंने चोरी की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। बाइक चोरी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा व सात हजार रुपये जुर्माना लगाया गया जबकि दो अन्य अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
तत्कालीन कोतवाली कुलपहाड़ प्रभारी सतीशचंद्र शुक्ल 25 दिसंबर 2015 को बौरा-सतारी नहर पुलिया पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक सवार तीन युवक तेजी से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोका और कागजात मांगे लेकिन बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे। घेराबंदी करके तीनों को पकड़ लिया गया। युवकों ने अपने नाम कमलेश, रामकुमार व प्रकाश निवासीगण मुढ़ारी, कुलपहाड़ बताया। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।
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जांच में सामने आया कि तीनों बाइक चोरी कर उनका व्यापार करते हैं। बरामद बाइक भी उन्होंने चोरी की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।