{"_id":"69cd6c863d1e9f93700bf6c5","slug":"four-people-convicted-of-assault-were-sentenced-to-two-years-imprisonment-each-mahoba-news-c-225-1-mah1012-123889-2026-04-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahoba News: मारपीट में चार दोषियों को दो-दो साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahoba News: मारपीट में चार दोषियों को दो-दो साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
महोबा। रंगदारी और मारपीट के मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन नेहा अग्रवाल ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर चार दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
थाना पनवाड़ी के मसूदपुरा गांव निवासी धर्मराज ने वर्ष 2004 में थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके घर पर देवी सिंह, लक्ष्मण सिंह, भागबली व मूलचंद्र हथियार से लैस होकर आए और पूर्व के एक मुकदमे में समझौता का दबाव बनाते हुए 50 हजार रुपये व एक ट्राॅली गेहूं मांगने लगे। विरोध करने पर गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी थी। इससे चोटें आईं। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वर्ष 2004 से चल रहे इस मुकदमे में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
Trending Videos
थाना पनवाड़ी के मसूदपुरा गांव निवासी धर्मराज ने वर्ष 2004 में थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके घर पर देवी सिंह, लक्ष्मण सिंह, भागबली व मूलचंद्र हथियार से लैस होकर आए और पूर्व के एक मुकदमे में समझौता का दबाव बनाते हुए 50 हजार रुपये व एक ट्राॅली गेहूं मांगने लगे। विरोध करने पर गालीगलौज और मारपीट शुरू कर दी थी। इससे चोटें आईं। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वर्ष 2004 से चल रहे इस मुकदमे में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन