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Mahoba News: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास

Fri, 14 Aug 2026 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:18 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to 10 years in prison.
संवाद न्यूज एजेंसी
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महोबा। दहेज हत्या के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने फैसला सुनाया। आरोपी पति इंद्रपाल पर दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मध्यप्रदेश के जनपद पन्ना के गहरा धर्मपुर गांव निवासी विद्याबाई ने तीन सितंबर 2021 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने बेटी नीतू की शादी 19 जून 2018 को कोतवाली चरखारी के कीरतपुरा गांव निवासी इंद्रपाल से की थी। बेटी का दो साल का बेटा उमंग है। आरोप था कि दामाद दहेज की मांग करता था। असमर्थता जताने पर बेटी को प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट की जाती थी।
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18 मार्च 2021 को दामाद ने बेटी की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था। उस समय उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इसके बाद लॉकडाउन लगने के कारण कोतवाली नहीं आ सकी। बाद में उसने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने दामाद पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए।
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