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Mahoba News: रेलवे बोर्ड ने बुजुर्ग पेंशनरों को पास नियमों में दी राहत

Fri, 14 Aug 2026 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 12:13 AM IST
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Railway Board grants relief to elderly pensioners regarding pass rules.
महोबा। रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनर्स और सेवारत दिव्यांग कर्मचारियों को यात्रा पास/पीटीओ जारी करने के नियमों में राहत दी है। अब लाभार्थी ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल या पुराने मैनुअल तरीके से पास ले सकेंगे। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए गए हैं।
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नाॅर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन (एनसीआरएमयू) व पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से बोर्ड के समक्ष यह बात उठाई गई थी कि कई बुजुर्ग पेंशनर्स और विधवाएं डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। कई रेलवे स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी संसाधनों का अभाव है। इससे ई-पास बनवाने में भारी दिक्कतें आ रही थीं। बोर्ड ने सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि जहां मैनुअल पास जारी हो रहे हैं, वहां हेल्प डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं। इससे किसी भी लाभार्थी को असुविधा नहीं होगी।
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बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए है जिन्हें डिजिटल माध्यम में समस्या आ रही है वे इसका लाभ ले सकेंगे। एनसीआरएमयू के मंडल मंत्री अमर सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड की इस आदेश से बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी।
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