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Mahoba News: लूट के तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 11:45 PM IST
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Three robbery accused sentenced to five years imprisonment
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महोबा। बाइक सवार भाई-बहन से दो साल पहले लूटपाट के मामले में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. प्रथम व विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय ने फैसला सुनाया।
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दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। मध्यप्रदेश के छतरपुर के चंद्रपुरा गांव निवासी रोहित अहिरवार ने थाना महोबकंठ पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 31 जुलाई 2023 को वह अपनी बहन कृष्णा के साथ बाइक से उसकी ससुराल गरौठा जनपद झांसी गया था।
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वापस लौटते समय थाना महोबकंठ के गाडो गांव के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उनका पीछा किया और ओवरटेक करते हुए धक्का दे दिया। इससे वह सड़क पर गिर गई और वह भी गिरते-गिरते बचा।
बदमाशों ने तमंचे की बट से बहन को पीटा। बाद में वह सोने का मंगलसूत्र, एक मनचली, अंगूठी समेत अन्य सोने-चांदी के जेवरात व चार हजार रुपये के अलावा दोनोंं के मोबाइल लूट कर फरार हो गए।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच में सुरेश अहिरवार, ललित उर्फ लल्लू निवासीगण शाहपुर जनपद झांसी और नरेंद्र सुल्लेरे निवासी इमलौटा झांसी के नाम सामने आए। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। (संवाद)
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