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Mahoba News: किशोरी से छेड़खानी में दो वर्ष की सजा
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महोबा। किशोरी से छेड़खानी व धमकी के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने दोषी वीरेंद्र को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी पिता ने तहरीर में बताया था कि 26 अप्रैल 2023 को 14 वर्षीय बेटी बकरियां चराने गई थी। तभी गांव का वीरेंद्र राजपूत उससे छेड़खानी करने लगा। 100 रुपये का लालच देकर सुनसान स्थान पर चलने की बात कही। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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थाना महोबकंठ के एक गांव निवासी पिता ने तहरीर में बताया था कि 26 अप्रैल 2023 को 14 वर्षीय बेटी बकरियां चराने गई थी। तभी गांव का वीरेंद्र राजपूत उससे छेड़खानी करने लगा। 100 रुपये का लालच देकर सुनसान स्थान पर चलने की बात कही। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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