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Mainpuri News: दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा
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मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी धर्मेंद्र सिंह को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
26 जनवरी 2022 को परिजन ने बेटी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि छह जनवरी 2022 को किशोरी लापता हो गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवेचक ने जांच की और धर्मेंद्र सिंह, निवासी नगला बहादुर, के खिलाफ किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने की चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए और मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को, विशेष न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने धर्मेंद्र सिंह को किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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26 जनवरी 2022 को परिजन ने बेटी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि छह जनवरी 2022 को किशोरी लापता हो गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवेचक ने जांच की और धर्मेंद्र सिंह, निवासी नगला बहादुर, के खिलाफ किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने की चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
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न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए और मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। शुक्रवार को, विशेष न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने धर्मेंद्र सिंह को किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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