फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Dispose of 106 pending RTI appeals within seven days

Mathura News: आरटीआई की 106 लंबित अपीलों का सात दिन में निस्तारण करें

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Dispose of 106 pending RTI appeals within seven days
मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों एवं शिकायतों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 49 ग्राम्य विकास विभाग की शिकायतें लंबित हैं।
विज्ञापन

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जनसूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समय पर सूचना न मिलने पर आवेदक प्रथम अपील कर सकता है। जनपद की 106 अपीलें एवं शिकायतें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं।
विज्ञापन

इनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग तथा एक-एक समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का सात दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि आरटीआई मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एडीएम अमरेश कुमार, वेद प्रिय आर्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र नारायण शुक्ला, अपर नगर मजिस्ट्रेट वृंदावन राजकुमार चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed