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Mathura News: वृद्धा की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 01:32 AM IST
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Life imprisonment for the killer of an elderly woman
मथुरा। घर में सो रही वृद्धा की गला दबाकर हत्या करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला जज ने 12 लोगों की गवाही, कॉल रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
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राया थाना क्षेत्र के गांव तिरवाया निवासी विजेंद्र सिंह ने 10 दिसंबर 2022 को मां कुंती देवी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी में बताया कि 9 दिसंबर को आगरा में उनकी भतीजी शालिनी की शादी थी। वह शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ गए हुए थे। घर पर उनकी 60 वर्षीय मां कुंती देवी अकेली थीं। अगले दिन सुबह 4 बजे लौटकर आए तो उनकी मां चारपाई लहूलुहान हालत में पड़ी हुईं थीं। उनके शरीर, मुंह और कंधे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी।
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पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही शैलू उर्फ शैलेंद्र को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन तारीख पर न आने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। पुलिस ने शैलू उर्फ शैलेंद्र को पुनः गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। इसके बाद उसे जमानत नहीं मिली। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई।
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