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UP: सैटेलाइट ने पकड़ी चालाकी, इस कंपनी ने चुपके से काटे थे 12 पेड़; सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 12 लाख का जुर्माना

Sat, 25 Jul 2026 01:13 PM IST
Dhirendra Singh श्याम जोशी, संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
श्याम जोशी, संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 25 Jul 2026 01:13 PM IST
सार

मथुरा में सैटेलाइट जांच के जरिए 12 हरे पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को 120 देसी प्रजाति के पौधे लगाने और उनका खर्च वहन करने का आदेश दिया गया है।

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Satellite Images Expose Illegal Tree Felling Supreme Court Fines Firm 12 Lakh
काटे गए हरे पेड़। (फाइल फोटो)

विस्तार

मथुरा में निर्माणाधीन परियोजना में 12 हरे पेड़ कटान की सैटेलाइट जांच कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही फर्म को काटे गए पेड़ों की एवज में 10 गुना (120) पेड़ रोपने का भी आदेश दिया है। विगत दिनों आदेश मिलने के बाद वन्य अधिकारियों ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है।
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इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राधाकुंड-छटीकरा रोड पर एक परियोजना विकसित की जा रही है, जिसके लिए 12 हरे पेड़ों का अवैध कटान कर दिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी ने इसकी सैटेलाइट जांच कराई थी। इसमें सैटेलाइट द्वारा लिए गए पुराने चित्रों में 12 पेड़ों की हरियाली दिखाई दी थी। जबकि बाद के चित्रों में उसी स्थान पर पेड़ कटे हुए पाए गए हैं। मौके पर पहुंची सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी और वन विभाग की टीम को भी यहां 12 कटे हुए पेड़ों के अवशेषों से अंकुर फूटते हुए मिले थे।

 
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इसके आधार करीब सात-आठ माह पूर्व वन विभाग और सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी की संयुक्त जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भूस्वामी फर्म इंपैक्ट लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसी स्थान पर काटे गए 12 पेड़ों की एवज में 10 गुने देसी प्रजाति के 120 पौधे रोपने का भी आदेश दिया है। 10 गुना पौधे रोपे जाने में व्यय होने वाला खर्च भी फर्म द्वारा वन विभाग को दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने स्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है। रोपे जाने वाले पौधों का वन विभाग द्वारा 10 वर्ष तक अनुरक्षण भी किया जाएगा।
 
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सामाजिक वानिकी के प्रभागीय अधिकारी वेंकट श्रीकर पटेल ने बताया कि एक शिकायत पर सेंट्रल इम्पावरमेंट कमेटी ने इंपैक्ट लैंड्स प्रा.लि. द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल की भूमि पर 12 हरे पेड़ काटे जाने की सैटेलाइट जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने, पौधे लगाने और उसका खर्च वन विभाग को देने का आदेश दिया है। वन विभाग आदेश के अनुसार आगे की कार्यवाही कर रहा है।


 

मथुरा में पेड़ों के कटान पर पहले भी हुईं कार्रवाई
- डालमिया फार्म में काटे 454 पेड़ों की एवज में लगा था 4.54 करोड़ रुपये जुर्माना, 21 गुना पौधरोपण एवं उसके लिए वन विभाग को दी 9.09 हेक्टेअर भूमि
- रिफाइनरी स्थित यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्र साइट बी में काटे गए 82 पेड़ों की एवज में दर्ज कराई गई थी एफआईआर, काटा गया था एच-टू केस
- दिल्ली-आगरा हाईवे पर जीएलए विवि के पास स्थित भूमि में 59 पेड़ काटने पर वन विभाग ने दर्ज किया था एक आरोपी पर एच-टू केस
- सदर बाजार स्थित जमुना बाग में करीब तीन दर्जन हरे पेड़ काटने पर केयर टेकर के खिलाफ वन विभाग ने दर्ज कराया था एच-टू केस

 

पेड़ों के अवशेषों में फूट रहीं थीं कोंपलें
पेड़ कटान की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची सेंट्रल इंपावरमेंट कमेटी को काटे गए पेड़ों के अवशेषों से नई कोंपलें फूटती हुईं मिली थीं। हालांकि पेड़ किस प्रजाति के थे, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। पेड़ों के अवशेषों के पास काफी झाड़ियां भी उगी हैं।
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