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Mau News: दो लोगों की जमानत अर्जी खारिज

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:44 PM IST
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Bail applications of two persons rejected
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद की अदालत ने हत्या और गैर इरादतन हत्या के मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला जज ने यह आदेश केस डायरी देखने के बाद किया। पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार अहिरूपुर निवासी वादिनी के पति श्रीकिशुन 8 सितंबर 25 की रात में मकई की देखभाल करने जा रहे थे। रास्ते में आरोपी ने धारदार हथियार से मारपीट कर उनकी हत्या कर दी।
मामले में आरोपी अहिरुपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के कुरंगा गांव निवासी सत्यम कन्नौजिया की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई।
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वादी का कथन है कि 1 सितंबर 25 को उसका भाई बब्बन कन्नौजिया व अशोक को आरोपी ने पिटाई की। इससे बब्बन कन्नौजिया की मौत हो गई। मामले में आरोपी सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बढुआ गोदाम निवासी हरिंद्र कन्नौजिया की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। संवाद
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