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Mau News: मृत पिता की जगह खड़े होकर किया बीमा क्लेम, छुड़ा लिया वाहन
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रामनारायण ने मृत पिता की जगह खड़े होकर और हस्ताक्षर कर दुर्घटना बीमा का क्लेम किया तथा वाहन छुड़ा लिया। इसमें उसके भाई सुरेंद्र ने भी साथ दिया। ऐसा कर दोनों ने कोर्ट और पुलिस को गुमराह किया।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर निवासी पवन कुमार की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी के अनुसार, 12 दिसंबर 2021 की शाम करीब पांच बजे बोलेरो के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पवन के माता-पिता को धक्का मार दिया था। उनकी शिकायत पर कोपागंज थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस की जांच में पता चला कि बोलेरो मधुबन थाना क्षेत्र के बदनपुर निवासी विद्यासागर के नाम पंजीकृत है। पवन के पिता ने तत्कालीन बोलेरो चालक श्रीकांत और पंजीकृत वाहन स्वामी विद्यासागर के विरुद्ध न्यायालय में क्लेम का मुकदमा दायर किया था।
इसकी जानकारी होने पर विद्यासागर के पुत्र सुरेंद्र और रामनारायण ने बीते एक फरवरी को मझवारा बाजार में क्षेत्र के लोगों के बीच पंचायत बुलाई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने धमकाते हुए कहा कि मुकदमे में सुलह कर लो, अब न वह गाड़ी है और न ही गाड़ी मालिक इस दुनिया में है।
बाद में पवन ने विद्यासागर के परिवार से संबंधित परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाई तो पता चला कि विद्यासागर की मृत्यु घटना की तिथि से काफी पहले 10 मई 2019 को हो चुकी थी।
आरोप है कि इसके बावजूद सुरेंद्र और रामनारायण ने न्यायालय में फर्जी तरीके से मृतक विद्यासागर के नाम से वाहन रिलीज की दरखास्त दी तथा वाहन पंजीयन, फर्जी प्रमाणपत्र और अन्य कागजात हासिल कर मृतक विद्यासागर के पक्ष में वाहन रिलीज का आदेश प्राप्त कर लिया।
इसके बाद कोपागंज थाना क्षेत्र की अदरी पुलिस चौकी में निरुद्ध वाहन को भी रिलीज करा लिया जबकि न्यायालय द्वारा मृतक विद्यासागर के पक्ष में वाहन रिलीज करने का आदेश 28 जनवरी 2022 को पारित किया गया था। उस समय विद्यासागर जीवित नहीं थे।
आरोप है कि पवन को धोखा देने और मुकदमे से बचने की नीयत से आरोपियों ने उक्त गाड़ी बेच भी दी। साथ ही मुकदमा खत्म कराने और सुलह करने के लिए धमका रहे हैं।
शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना कर जल्द ही रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर निवासी पवन कुमार की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
प्राथमिकी के अनुसार, 12 दिसंबर 2021 की शाम करीब पांच बजे बोलेरो के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पवन के माता-पिता को धक्का मार दिया था। उनकी शिकायत पर कोपागंज थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस की जांच में पता चला कि बोलेरो मधुबन थाना क्षेत्र के बदनपुर निवासी विद्यासागर के नाम पंजीकृत है। पवन के पिता ने तत्कालीन बोलेरो चालक श्रीकांत और पंजीकृत वाहन स्वामी विद्यासागर के विरुद्ध न्यायालय में क्लेम का मुकदमा दायर किया था।
इसकी जानकारी होने पर विद्यासागर के पुत्र सुरेंद्र और रामनारायण ने बीते एक फरवरी को मझवारा बाजार में क्षेत्र के लोगों के बीच पंचायत बुलाई। आरोप है कि दोनों भाइयों ने धमकाते हुए कहा कि मुकदमे में सुलह कर लो, अब न वह गाड़ी है और न ही गाड़ी मालिक इस दुनिया में है।
बाद में पवन ने विद्यासागर के परिवार से संबंधित परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाई तो पता चला कि विद्यासागर की मृत्यु घटना की तिथि से काफी पहले 10 मई 2019 को हो चुकी थी।
आरोप है कि इसके बावजूद सुरेंद्र और रामनारायण ने न्यायालय में फर्जी तरीके से मृतक विद्यासागर के नाम से वाहन रिलीज की दरखास्त दी तथा वाहन पंजीयन, फर्जी प्रमाणपत्र और अन्य कागजात हासिल कर मृतक विद्यासागर के पक्ष में वाहन रिलीज का आदेश प्राप्त कर लिया।
इसके बाद कोपागंज थाना क्षेत्र की अदरी पुलिस चौकी में निरुद्ध वाहन को भी रिलीज करा लिया जबकि न्यायालय द्वारा मृतक विद्यासागर के पक्ष में वाहन रिलीज करने का आदेश 28 जनवरी 2022 को पारित किया गया था। उस समय विद्यासागर जीवित नहीं थे।
आरोप है कि पवन को धोखा देने और मुकदमे से बचने की नीयत से आरोपियों ने उक्त गाड़ी बेच भी दी। साथ ही मुकदमा खत्म कराने और सुलह करने के लिए धमका रहे हैं।
शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना कर जल्द ही रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।