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Mau News: मारपीट और धमकी के मामले में तीन को तीन-तीन साल की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को मारपीट कर घायल करने व धमकी देने के मामले में नामजद चार में तीन लोगों को सुनवाई के बाद दोषी पाया।
तीनों को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही कुल 16-16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी।
मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के भदसामानोपुर गांव का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दासी पुत्र पुनवासी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 8 अप्रैल 2002 को उसके नाती नरेंद्र व पोता मुकेश को पुरानी रंजीश में गांव के ही रविंदर पुत्र बसंत, विजेंद्र पुत्र दशरथ और चंद्रदेव पुत्र सुन्नर और एक अन्य ने लाठी, डंडा, लात घूसा व धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई तथा हत्या का प्रयास किया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में कुल 11 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण रविंदर, विजेंद्र और चंद्रदेव को हत्या का प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया।
वहीं तीनों को मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, गाली व धमकी देने के मामले में दोषी पाया। मारपीट के मामले में एक-एक वर्ष की सजा के साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
गाली देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। तथा धमकी देने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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तीनों को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही कुल 16-16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी।
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मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के भदसामानोपुर गांव का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दासी पुत्र पुनवासी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 8 अप्रैल 2002 को उसके नाती नरेंद्र व पोता मुकेश को पुरानी रंजीश में गांव के ही रविंदर पुत्र बसंत, विजेंद्र पुत्र दशरथ और चंद्रदेव पुत्र सुन्नर और एक अन्य ने लाठी, डंडा, लात घूसा व धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई तथा हत्या का प्रयास किया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में कुल 11 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण रविंदर, विजेंद्र और चंद्रदेव को हत्या का प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया।
वहीं तीनों को मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, गाली व धमकी देने के मामले में दोषी पाया। मारपीट के मामले में एक-एक वर्ष की सजा के साथ एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
गाली देने के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। तथा धमकी देने के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 5-5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।