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Mau News: जिले के तीन हजार पीएनजी उपभोक्ताओं को लौटाने होंगे एलपीजी कनेक्शन
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जनपद में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सुविधा मिलने के बाद अब उपभोक्ताओं को अपने एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर (लौटाने) करने होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन लिया जाएगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा।
इसको लेकर बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की गई। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत जिले के 3032 पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा।
शहर में पहले चरण के तहत करीब 125 किलोमीटर क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग तीन हजार घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें भीटी, निज़ामुद्दीनपुरा, सहादतपुरा सहित नगर के अन्य इलाके शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि हर उपभोक्ता पीएनजी ही ले। यदि कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेना चाहता, तो वह अपना एलपीजी कनेक्शन जारी रख सकता है लेकिन जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय होगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
गैस कंपनियों और वितरक एजेंसियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएनजी नियामक बोर्ड ने उन घरों का विवरण मांगा है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच चुकी है। यह जानकारी जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
ये है नया नियम : पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14 मार्च को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। इसमें दोहरा कनेक्शन प्रतिबंधित है। जिस व्यक्ति के पास पीएनजी कनेक्शन है, वह अब घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने का पात्र नहीं होगा। पीएनजी उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या वितरकों से एलपीजी सिलिंडर की रिफिल नहीं ले सकेंगे। जिनके पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तत्काल अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन वापस (सरेंडर) करना होगा। भविष्य में पीएनजी धारक कोई भी व्यक्ति नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा।
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इसको लेकर बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी आयोजित की गई। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इसके तहत जिले के 3032 पीएनजी उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन छोड़ना होगा।
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शहर में पहले चरण के तहत करीब 125 किलोमीटर क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग तीन हजार घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें भीटी, निज़ामुद्दीनपुरा, सहादतपुरा सहित नगर के अन्य इलाके शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि हर उपभोक्ता पीएनजी ही ले। यदि कोई उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेना चाहता, तो वह अपना एलपीजी कनेक्शन जारी रख सकता है लेकिन जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय होगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
गैस कंपनियों और वितरक एजेंसियों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएनजी नियामक बोर्ड ने उन घरों का विवरण मांगा है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच चुकी है। यह जानकारी जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
ये है नया नियम : पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14 मार्च को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। इसमें दोहरा कनेक्शन प्रतिबंधित है। जिस व्यक्ति के पास पीएनजी कनेक्शन है, वह अब घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने का पात्र नहीं होगा। पीएनजी उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या वितरकों से एलपीजी सिलिंडर की रिफिल नहीं ले सकेंगे। जिनके पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तत्काल अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन वापस (सरेंडर) करना होगा। भविष्य में पीएनजी धारक कोई भी व्यक्ति नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा।