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वीडीए का एक्शन: चंदौली में 11 कोचिंग संस्थान सील, भवन मानकों की अनदेखी पड़ी भारी; कार्रवाई से हड़कंप

अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 25 Jun 2026 12:31 PM IST
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सार

Chandauli News: पीडीडीयू नगर के 11 कोचिंग संस्थान सील किए गए। इन भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृति के ही कोचिंग सेंटर चल रहे थे। भवन सील करने के बाद वीडीए द्वारा पुलिस अभिरक्षा में सौंपे गए। 

VDA took action to seal 11 coaching institutes in Chandauli
चंदौली में कोचिंग संस्थान सील - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

चंदौली जिले में जनसुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं भवन मानकों के अनुपालन को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बुधवार को पीडीडीयू नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया। बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के संचालित इन संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।



वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और प्रवर्तन टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच की। जांच के दौरान कई संस्थान भवन निर्माण मानकों, मानचित्र स्वीकृति और सुरक्षा संबंधी आवश्यक नियमों का पालन किए बिना संचालित होते पाए गए। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित भवनों की जांच की और अनियमितताएं मिलने पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की। 
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कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकी। हाल ही में लखनऊ में हुए अग्निकांड और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में संचालित संस्थानों का निरीक्षण तेज कर दिया है। इसी क्रम में पीडीडीयू नगर में यह बड़ी कार्रवाई की गई।

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वीडीए ने कहा, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी
प्राधिकरण का कहना है कि जिन भवनों में कोचिंग या लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, उनके लिए स्वीकृत मानचित्र, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, पार्किंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी सीधे तौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई के दौरान सील किए गए अधिकांश संस्थान पीडीडीयू नगर के प्रमुख शैक्षणिक क्षेत्रों में संचालित हो रहे थे, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ा संदेश मानी जा रही है।

नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई
वीडीए के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि अनाधिकृत रूप से संचालित इन संस्थानों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके बाद भवनों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन संस्थानों में भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये कोचिंग 11 संस्थान हुए सील
  • राय एकेडमी, पटेल नगर
  • एस.ए.एस. लाइब्रेरी, कैलाशपुरी
  • इकोनॉमिक्स प्वाइंट,कैलाशपुरी
  • अमेरिकन कोचिंग, कैलाशपुरी
  • सी.बी.एस. कोचिंग, कैलाशपुरी
  • कॉमर्स एकेडमी, कैलाशपुरी
  • द मास्टर क्लास एकेडमी, कैलाशपुरी
  • महेंद्रा कोचिंग, नई बस्ती
  • सूरज क्वात्रा कोचिंग, गुरुद्वारा
  • स्टार इंस्ट्यूट, रविनगर
  • टॉपर विजन एकेडमी, नई बस्ती
  • विद्यार्थियों की सुरक्षा पर चिंता

कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में बढ़ी बेचैनी
वीडीए की कार्रवाई के बाद पीडीडीयू नगर क्षेत्र के अन्य कोचिंग संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हलचल तेज हो गई है। कई संचालक अपने दस्तावेजों, भवन मानचित्रों और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों को दुरुस्त कराने में जुट गए हैं। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी संस्थानों की जांच की जा सकती है।

अधिकारी बोले
जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुरूप ही संचालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
-पूर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण

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