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सीसीएसयू : 15 अप्रैल तक शोध छात्रवृत्ति के लिए बिल जमा करें छात्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) की ओर से बृहस्पतिवार को शोध छात्रों किए एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत नेट पास पी-एचडी छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालय परिसर विभागीय शोध छात्रवृत्ति की अंतिम किस्त (फरवरी-मार्च 2026) के बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिमाह 5000 रुपये की दर से दी जाने वाली इन छात्रवृत्तियों के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची पहले ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर और संबंधित महाविद्यालयों व विभागों को उपलब्ध करा दी गई थी।
अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए गए सभी विद्यार्थियों को अपनी अंतिम किस्त का बिल भरना अनिवार्य है। महाविद्यालय के छात्र अपने सुपरवाइजर और प्राचार्य से प्रतिहस्ताक्षर कराकर और विश्वविद्यालय परिसर के छात्र सुपरवाइजर और विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर 15 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हुए बिल जमा करा दें।
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और सुपरवाइजर अच्छी तरह जांच कर लें कि सूची में नामित विद्यार्थी इस अवधि में अपना शोध ग्रंथ (थीसिस) जमा न कर चुका हो, शोध कार्य बीच में छोड़ न दिया हो, यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ जैसी कोई अन्य फैलोशिप न ले रहा हो या कहीं नौकरी पर न हो। इन सभी शर्तों की पुष्टि के बाद ही बिल आगे भेजा जाए। यदि किसी विद्यार्थी की गलत जानकारी पाई गई तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) की ओर से बृहस्पतिवार को शोध छात्रों किए एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत नेट पास पी-एचडी छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालय परिसर विभागीय शोध छात्रवृत्ति की अंतिम किस्त (फरवरी-मार्च 2026) के बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिमाह 5000 रुपये की दर से दी जाने वाली इन छात्रवृत्तियों के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची पहले ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर और संबंधित महाविद्यालयों व विभागों को उपलब्ध करा दी गई थी।
अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए गए सभी विद्यार्थियों को अपनी अंतिम किस्त का बिल भरना अनिवार्य है। महाविद्यालय के छात्र अपने सुपरवाइजर और प्राचार्य से प्रतिहस्ताक्षर कराकर और विश्वविद्यालय परिसर के छात्र सुपरवाइजर और विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर 15 अप्रैल तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हुए बिल जमा करा दें।
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प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागाध्यक्ष, प्राचार्य और सुपरवाइजर अच्छी तरह जांच कर लें कि सूची में नामित विद्यार्थी इस अवधि में अपना शोध ग्रंथ (थीसिस) जमा न कर चुका हो, शोध कार्य बीच में छोड़ न दिया हो, यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ जैसी कोई अन्य फैलोशिप न ले रहा हो या कहीं नौकरी पर न हो। इन सभी शर्तों की पुष्टि के बाद ही बिल आगे भेजा जाए। यदि किसी विद्यार्थी की गलत जानकारी पाई गई तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्रवाई करेगा।