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UP: रामपुर तिराहा कांड में तीन पुलिसकर्मी दोषी करार, फर्जी हथियार बरामदगी मामले में सजा पर फैसला आज
Tue, 30 Jun 2026 01:26 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 30 Jun 2026 01:26 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर की सीबीआई अदालत ने रामपुर तिराहा कांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में तीन पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद अब अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
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रामपुर तिराहा कांड
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रामपुर तिराहा कांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं विशेष सीबीआई न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज किशोर सहित तीन पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। अब अदालत दोपहर बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगी।
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आंदोलनकारियों से हथियार बरामद दिखाने का था मामला
एक अक्तूबर 1994 को तत्कालीन झिंझाना थाना प्रभारी ब्रज किशोर ने सिपाही अनिल कुमार, उमेश कुमार और कमल किशोर के साथ रामपुर तिराहा पर बसों की जांच की थी। इस दौरान आंदोलनकारियों से तमंचे और खुखरी बरामद होने का दावा करते हुए छपार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस द्वारा बरामद दिखाए गए तमंचों को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।
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फोरेंसिक जांच में खुली पोल
फोरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि जिन कारतूसों को तमंचों के साथ भेजा गया था, वे उन तमंचों से चलाए ही नहीं गए थे। जांच के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज किशोर, सिपाही अनिल कुमार, उमेश कुमार और कमल किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कमल किशोर की मृत्यु हो गई। इसके बाद मामले में ब्रज किशोर, अनिल कुमार और उमेश कुमार के विरुद्ध सुनवाई जारी रही।
दोष सिद्ध, अब सजा पर होगी सुनवाई
मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में तीनों आरोपी उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। अब दोपहर बाद सजा के प्रश्न पर बहस होगी, जिसके बाद अदालत सजा को लेकर अपना निर्णय सुनाएगी।
फोरेंसिक टीम की जांच में सामने आया कि जिन कारतूसों को तमंचों के साथ भेजा गया था, वे उन तमंचों से चलाए ही नहीं गए थे। जांच के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज किशोर, सिपाही अनिल कुमार, उमेश कुमार और कमल किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कमल किशोर की मृत्यु हो गई। इसके बाद मामले में ब्रज किशोर, अनिल कुमार और उमेश कुमार के विरुद्ध सुनवाई जारी रही।
दोष सिद्ध, अब सजा पर होगी सुनवाई
मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में तीनों आरोपी उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। अब दोपहर बाद सजा के प्रश्न पर बहस होगी, जिसके बाद अदालत सजा को लेकर अपना निर्णय सुनाएगी।