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सौरभ हत्याकांड : शिमला के होटल मैनेजर की आज होगी न्यायालय में गवाही
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मेरठ। दंपती के रिश्ते और भरोसे को रक्तरंजित करने वाले ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में बृहस्पतिवार यानी आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिमला के होटल मैनेजर देवेंद्र शर्मा की गवाही होगी। इस केस में 17 गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब केवल शिमला, मनाली और कसौल के होटल मैनेजरों की गवाही होना बाकी है। सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला घूमने के लिए हिमाचल गए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल के होटलों में रुके थे। इन तीनों होटलों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा किए गए थे। इन फुटेजों की फोरेंसिक जांच की जा चुकी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी के अंतर्गत तीनों होटलों के मैनेजरों ने कोर्ट में प्रमाण-पत्र दिया था। अब तीनों मैनेजरों को गवाही और बयान के दौरान यह बताना है कि जो फुटेज और प्रमाण-पत्र दिया गया है। वह उन्होंने ही दिया है। इसके बाद इस केस में गवाही पूरी हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट बीएनएस की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) के तहत आरोपियों को उनके खिलाफ सबूतों और परिस्थितियों को समझाने का मौका देगी। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक माह के भीतर इस केस में फैसला सुनाया जा सकता है।
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एक साल बाद भी लटका है किराए के घर में ताला
-ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या तीन मार्च 2025 को हुई थी। पुलिस ने 18 मार्च 2025 को वारदात का खुलासा किया था। सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान ब्रह्मपुरी स्थित ओमपाल सिंह के मकान के एक हिस्से में किराए पर रहते थे। इसी मकान में सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल कर सीमेंट और बालू भर दिया था। ओमपाल सिंह का कहना है कि एक साल बाद भी इस हिस्से के मेनगेट पर पुलिस ने ताला लगाया हुआ है। कई बार वह पुलिस से ताला खोलने की मांग कर चुके हैं। साक्ष्य संकलन होने के बाद भी पुलिस ने ताला नहीं खोला है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल के होटलों में रुके थे। इन तीनों होटलों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा किए गए थे। इन फुटेजों की फोरेंसिक जांच की जा चुकी है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी के अंतर्गत तीनों होटलों के मैनेजरों ने कोर्ट में प्रमाण-पत्र दिया था। अब तीनों मैनेजरों को गवाही और बयान के दौरान यह बताना है कि जो फुटेज और प्रमाण-पत्र दिया गया है। वह उन्होंने ही दिया है। इसके बाद इस केस में गवाही पूरी हो जाएगी। इसके बाद कोर्ट बीएनएस की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) के तहत आरोपियों को उनके खिलाफ सबूतों और परिस्थितियों को समझाने का मौका देगी। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक माह के भीतर इस केस में फैसला सुनाया जा सकता है।
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एक साल बाद भी लटका है किराए के घर में ताला
-ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या तीन मार्च 2025 को हुई थी। पुलिस ने 18 मार्च 2025 को वारदात का खुलासा किया था। सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान ब्रह्मपुरी स्थित ओमपाल सिंह के मकान के एक हिस्से में किराए पर रहते थे। इसी मकान में सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल कर सीमेंट और बालू भर दिया था। ओमपाल सिंह का कहना है कि एक साल बाद भी इस हिस्से के मेनगेट पर पुलिस ने ताला लगाया हुआ है। कई बार वह पुलिस से ताला खोलने की मांग कर चुके हैं। साक्ष्य संकलन होने के बाद भी पुलिस ने ताला नहीं खोला है।