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Mirzapur News: इमरान की पुलिस कस्टडी रिमांड 30 घंटे के लिए मिली
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मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को धर्मांतरण कराने के मामले में सरगना इमरान खान की पुलिस कस्टडी रिमांड की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आदेश दे दिया है। 30 जनवरी की सुबह 10 बजे से 31 जनवरी की शाम चार बजे तक के लिए रिमांड मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे 25 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। वहां से पुलिस ने उसे 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था।
जिम मेें लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण मामले में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को इमरान से पूछताछ करनी है। इसके लिए पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इमरान खान का भी बयान लिया गया। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आदेश में बताया कि विवेचक व देहात कोतवाल अमित मिश्रा की ओर से इमरान खान निवासी ग्राम 39 बटालियन पीएसी रोड गेट बरौंधा बहार रैबन्ना कोतवाली कटरा की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
आरोपी के अधिवक्ता ने पुलिस कस्टडी रिमांड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विवेचक ने बताया कि इमरान ने बयान में बताया था कि उसने मोबाइल व लैपटाॅप रिस्ता मेटल लखनऊ, जो पुलिस मुख्यालय सिंगनेचर बिल्डिंग के पीछे है, वहां छिपा कर रखा है। वहां से वह अपना मोबाइल व लैपटाॅप बरामद करा सकता है। विवेचक ने मोबाइल और लैपटाॅप की बरामदगी को संबंधित मामले में साक्ष्यों, बैंक के लेन-देन के संबंध में जानकारी के लिए जरूरी बताया। कहा कि इसलिए आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए याचना की गई।
कोर्ट ने कहा कि प्रकरण में तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आरोपी इमरान का मोबाइल व लैपटॉप आदि की बरामदगी संभव हो तो उन्हें बरामद करने का अवसर विवेचक को दिया जाना न्यायोचित और न्याय संगत है। इसलिए शर्तों के आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाती है। पुलिस कस्टडी रिमांड 30 जनवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 31 जनवरी की शाम चार बजे समाप्त होगी।
विवेचक द्वारा आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेते समय और रिमांड अवधि के बाद जिला कारागार में दाखिल करते समय मेडिकल कराकर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
न्यायालय से इमरान खान की 30 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। पुलिस कस्टडी में लेकर उससे धर्मांतरण और अन्य मामलों में पूछताछ की जाएगी। इसके बाद उसे जिला कारागार में दाखिल कराया जाएगा। - सोमेन बर्मा, डीआईजी।
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आरोपी के अधिवक्ता ने पुलिस कस्टडी रिमांड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विवेचक ने बताया कि इमरान ने बयान में बताया था कि उसने मोबाइल व लैपटाॅप रिस्ता मेटल लखनऊ, जो पुलिस मुख्यालय सिंगनेचर बिल्डिंग के पीछे है, वहां छिपा कर रखा है। वहां से वह अपना मोबाइल व लैपटाॅप बरामद करा सकता है। विवेचक ने मोबाइल और लैपटाॅप की बरामदगी को संबंधित मामले में साक्ष्यों, बैंक के लेन-देन के संबंध में जानकारी के लिए जरूरी बताया। कहा कि इसलिए आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए याचना की गई।
कोर्ट ने कहा कि प्रकरण में तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आरोपी इमरान का मोबाइल व लैपटॉप आदि की बरामदगी संभव हो तो उन्हें बरामद करने का अवसर विवेचक को दिया जाना न्यायोचित और न्याय संगत है। इसलिए शर्तों के आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाती है। पुलिस कस्टडी रिमांड 30 जनवरी की सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 31 जनवरी की शाम चार बजे समाप्त होगी।
विवेचक द्वारा आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेते समय और रिमांड अवधि के बाद जिला कारागार में दाखिल करते समय मेडिकल कराकर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
न्यायालय से इमरान खान की 30 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। पुलिस कस्टडी में लेकर उससे धर्मांतरण और अन्य मामलों में पूछताछ की जाएगी। इसके बाद उसे जिला कारागार में दाखिल कराया जाएगा। - सोमेन बर्मा, डीआईजी।
