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Mirzapur News: कोर्ट की अवहेलना पर बीडीओ हलिया के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:45 AM IST
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Miscellaneous complaint filed against BDO Halia for contempt of court
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संवाद न्यूज एजेंसी
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मिर्जापुर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीडीओ हलिया विजय शंकर त्रिपाठी की ओर से जांच आख्या कोर्ट में न देने पर इसे कोर्ट की अवहेलना मानते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। बीडीओ को अपना पक्ष रखने के लिए नौ मार्च को पेश होने को कहा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने कहा कि चिनगी बनाम समरजीत व अन्य थाना हलिया के प्रकरण में 28 जुलाई 2025 को ग्राम विकास अधिकारी विनय यादव की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जांच आख्या बीडीओ हालिया से मांगी गई थी। आख्या 30 अगस्त 2025, चार नवंबर 2025, 24 नवंबर 2025 व 25 फरवरी 2026 तक कोर्ट में प्रेषित करने के लिए बीडीओ हलिया को आदेशित किया गया था। खंड विकास अधिकारी ने जांच आख्या कोर्ट में प्रेषित नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आख्या नहीं देना अत्यंत आपत्तिजनक है। यह बीडीओ का अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शता है। खंड विकास अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना किए जाने के संबंध में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाए। बीडीओ को निर्देशित किया कि नौ मार्च को साढ़े चार बजे तक कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखें।
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