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Mirzapur News: दो मामलों में दो दोषियों को 11 हजार रुपये का जुर्माना
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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली और विंध्याचल थाना क्षेत्र में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने संदीप कुमार दुबे और राजेश कुमार मिश्रा पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कटरा कोतवाली में वर्ष 2002 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हुए हादसे में मौत की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी संदीप कुमार दुबे उर्फ बल्लू निवासी तिलंगा थाना गोपीगंज भदोही पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ने देने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विंध्याचल थाने में वर्ष 2005 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हादसे में मौत होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी राजेश चंद्र मिश्र निवासी अदपुर थाना औराई जनपद भदोही पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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कटरा कोतवाली में वर्ष 2002 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हुए हादसे में मौत की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी संदीप कुमार दुबे उर्फ बल्लू निवासी तिलंगा थाना गोपीगंज भदोही पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ने देने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विंध्याचल थाने में वर्ष 2005 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हादसे में मौत होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी राजेश चंद्र मिश्र निवासी अदपुर थाना औराई जनपद भदोही पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद