मैनाठेर कांड: तत्कालीन डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को आज सजा संभव, 15 साल पहले हुए था बवाल
मुरादाबाद के 15 साल पुराने मैनाठेर कांड में तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी ठहराए गए 16 आरोपियों को आज अदालत सजा सुनाएगी। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत ने 23 मार्च को सुनवाई पूरी कर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
विस्तार
मुरादाबाद में तकरीबन 15 साल पुराने मैनाठेर कांड में तत्कालीन डीआईजी पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार दिए गए 16 लोगों को शनिवार यानी आज अदालत सजा सुनाएगी। 23 मार्च को एडीजे- दो कृष्ण कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपी दोषी करार दिए थे।
छह जुलाई 2011 को मैनाठेर के असालतनगर बघा गांव में पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश दी थी। आरोपी के परिवार ने धार्मिक पुस्तक का अपमान करने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया था। इसके बाद मुरादाबाद संभल रोड पर तीन जगह लोगों ने जाम लगाकर बवाल किया था।
मैनाठेर थाने और डींगरपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। सूचना मिलने पर डींगरपुर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार, डीएम राजशेखर को भीड़ ने घेर लिया था। तत्कालीन डीआईजी भीड़ में फंसे तो डीएम वहां से निकल गए थे।
भीड़ ने तत्कालीन डीआईजी पर हमलाकर दिया था और पिस्टल छीन ली थी। इस मामले में पीआरओ रवि कुमार ने 33 आरोपी नामजद और तीन सौ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
इसमें छह आरोपी नाबालिग होने के कारण उनकी फाइल दूसरी कोर्ट में भेज दी गई थी। डीआईजी पर हमले के मामले में सुनवाई एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में चली। सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। 23 मार्च को अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी करा दिया था। इस मामले में अदालत शनिवार को दोषियों को सजा सुनाएगी।
यह हैं हमले के 16 दोषी
तत्कालीन डीआईजी पर हमले में दोषी ठहराए गए मंजूर अहमद निवासी डींगरपुर, मो. अली, हाशिम निवासी ललवारा थाना मैनाठेर, मो. कमरुल, मो.मुजीफ निवासी मसेबी रसूलपुर थाना मैनाठेर, मो.यूनुस, अम्बरीश निवासी शाहपुर चामरान, कासिम निवासी परियावली थाना असमोली जिला संभल, मो.मोबीन उर्फ मोहम्मद मोहसिन निवासी बरखेड़ा थाना डिडौली जिला अमरोहा, मो. मुजीब, तहजीब आलम निवासी असदपुर थाना मैनाठेर, जाने आलम निवासी मिलक नवाब मैनाठेर, मो. निवासी असदपुर मैनाठेर और मैनाठेर के लालपुर निवासी रिजवान और ताहरपुर निवासी मो. फिरोज को सजा सुनाई जाएगी।