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Muzaffarnagar News: यौन उत्पीड़न के दोषी जीजा-साले को 20-20 साल का कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को बहला-फुसलाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी जीजा हजारी और साले बालेंद्र को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। साजिश रचने के तीसरे दोषी प्रेम को पांच साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
तीन जून 2023 को फुगाना थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गए थे। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी बालेंद्र ने पहले किशोरी के साथ कोर्ट मैरिज की और इसके बाद उसे बागपत के बरवाला गांव में अपनी बहन के घर ले गया और यौन उत्पीड़न किया। 11 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया।
आरोपी बालेंद्र, गांव के ही उसके साथी प्रेम और जीजा हजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए।
अदालत ने जीजा-साले को 20-20 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरे दोषी प्रेम को साजिश रचने का आरोपी पाया गया।
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तीन जून 2023 को फुगाना थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गए थे। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी बालेंद्र ने पहले किशोरी के साथ कोर्ट मैरिज की और इसके बाद उसे बागपत के बरवाला गांव में अपनी बहन के घर ले गया और यौन उत्पीड़न किया। 11 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया।
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आरोपी बालेंद्र, गांव के ही उसके साथी प्रेम और जीजा हजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए।
अदालत ने जीजा-साले को 20-20 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरे दोषी प्रेम को साजिश रचने का आरोपी पाया गया।
