सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   court news

Muzaffarnagar News: यौन उत्पीड़न के दोषी जीजा-साले को 20-20 साल का कारावास

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
court news
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Trending Videos

मुजफ्फरनगर। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को बहला-फुसलाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी जीजा हजारी और साले बालेंद्र को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। साजिश रचने के तीसरे दोषी प्रेम को पांच साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
तीन जून 2023 को फुगाना थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गए थे। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी बालेंद्र ने पहले किशोरी के साथ कोर्ट मैरिज की और इसके बाद उसे बागपत के बरवाला गांव में अपनी बहन के घर ले गया और यौन उत्पीड़न किया। 11 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी बालेंद्र, गांव के ही उसके साथी प्रेम और जीजा हजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश किए गए।
अदालत ने जीजा-साले को 20-20 साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीसरे दोषी प्रेम को साजिश रचने का आरोपी पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed