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Muzaffarnagar News: किशोरी के यौन उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:16 AM IST
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मुजफ्फरनगर। जानसठ क्षेत्र के गांव में सात साल पहले यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने दोषी राजपाल सैनी (60) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने फैसला सुनाया। जानसठ कोतवाली में पीड़ित परिवार ने आठ अगस्त 2019 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता का बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
अदालत ने दोषी को शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
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अदालत ने दोषी को शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
