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Muzaffarnagar News: स्कूल चौकीदार के हत्यारोपी की मुठभेड़ मामले में जमानत अर्जी नामंजूर
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अदालत से :
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर/चरथावल। अदालत ने स्कूल चौकीदार की हत्या में मुख्य आरोपी की पुलिस मुठभेड़ के केस में जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में हुई।
दो मई की रात में कसियारा मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल किशनपुरा निवासी मोहन को गिरफ्तार किया था। इसकी संलिप्तता चरथावल के पब्लिक स्कूल में चौकीदार राजू हत्याकांड में प्रकाश में आई। मौके से मोहन का रिश्तेदार छपार थाना क्षेत्र के तेजलहेड़ा निवासी नितिन उर्फ नितीश हत्थे चढ़ा था। हत्या के अलावा मुठभेड़ के मामले में दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
बचाव पक्ष की ओर से आरोपी मोहन की मुठभेड़ के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा आरोपी/आवेदक का हत्या जैसे गंभीर आपराधिक इतिहास है। इसलिए समाज के वृहत्तर हित में उसके स्वतंत्र होने से घातक परिणाम हो सकते है।
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अपराध की गंभीरता को देखकर जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इससे पूर्व इसी न्यायालय से मुठभेड़ के मामले में आरोपी नितिश की जमानत खारिज हो चुकी है। दूसरी ओर, हत्या के मामले में भी सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर/चरथावल। अदालत ने स्कूल चौकीदार की हत्या में मुख्य आरोपी की पुलिस मुठभेड़ के केस में जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में हुई।
दो मई की रात में कसियारा मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल किशनपुरा निवासी मोहन को गिरफ्तार किया था। इसकी संलिप्तता चरथावल के पब्लिक स्कूल में चौकीदार राजू हत्याकांड में प्रकाश में आई। मौके से मोहन का रिश्तेदार छपार थाना क्षेत्र के तेजलहेड़ा निवासी नितिन उर्फ नितीश हत्थे चढ़ा था। हत्या के अलावा मुठभेड़ के मामले में दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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बचाव पक्ष की ओर से आरोपी मोहन की मुठभेड़ के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा आरोपी/आवेदक का हत्या जैसे गंभीर आपराधिक इतिहास है। इसलिए समाज के वृहत्तर हित में उसके स्वतंत्र होने से घातक परिणाम हो सकते है।
अपराध की गंभीरता को देखकर जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इससे पूर्व इसी न्यायालय से मुठभेड़ के मामले में आरोपी नितिश की जमानत खारिज हो चुकी है। दूसरी ओर, हत्या के मामले में भी सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।