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Muzaffarnagar News: धर्म परिवर्तन प्रकरण में दो आरोपियों को मिली जमानत

Mon, 13 Jul 2026 01:40 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:40 AM IST
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court news
चरथावल/मुजफ्फरनगर। कसौली गांव के चर्चित धर्म परिवर्तन के मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल खंडपीठ ने दो आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। पांच अप्रैल को कसौली में आर्थिक मदद के नाम पर मौसी-भांजे के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया था।
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गांव निवासी सुरेश पाल ने हिंदुओं की भावनाएं आहत होने के कारण दूसरे वर्ग के तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद कसौली निवासी सोनू उर्फ शादाब और सूफियान सहित तीन का चालान किया था। इस प्रकरण में सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी।
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जमानत पाने के लिए तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहां एकल पीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी सोनू उर्फ शादाब और सूफियान की जमानत स्वीकार कर ली। मुख्य आरोपी गुलफाम की जमानत याचिका लंबित है।
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