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Muzaffarnagar News: सईदुज्जमां, कादिर राना समेत पांच आरोपी 22 साल बाद दोषमुक्त
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कादिर राना, पूर्व सांसद
- फोटो : अतिक्रमण हटवाते पुलिसकर्मी।
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- 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान फक्करशाह चौक का मामला
- दो साल पहले आचार संहिता उल्लंघन में तय किए गए थे आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में आरोपी पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र फौजदार ने की। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री सईदुज्जमां ने चुनाव लड़ा था। उनके समर्थन में शहर कोतवाली क्षेत्र के फक्करशाह चौक पर जनसभा कराई गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो सभा में मौजूद पदाधिकारी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए थे।
तत्कालीन शहर कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर, सादिक, शमीम, काला, अहसान और सलीम सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।ट्रायल के दौरान अहसान की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा, अमजद अली और सुल्तान मुशीर ने बताया कि 22 अगस्त 2023 में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। मामले में नौ गवाह पेश किए गए।
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- दो साल पहले आचार संहिता उल्लंघन में तय किए गए थे आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में आरोपी पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र फौजदार ने की। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री सईदुज्जमां ने चुनाव लड़ा था। उनके समर्थन में शहर कोतवाली क्षेत्र के फक्करशाह चौक पर जनसभा कराई गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो सभा में मौजूद पदाधिकारी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए थे।
तत्कालीन शहर कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने पूर्व मंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर, सादिक, शमीम, काला, अहसान और सलीम सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।ट्रायल के दौरान अहसान की मौत हो गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा, अमजद अली और सुल्तान मुशीर ने बताया कि 22 अगस्त 2023 में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। मामले में नौ गवाह पेश किए गए।

कादिर राना, पूर्व सांसद- फोटो : अतिक्रमण हटवाते पुलिसकर्मी।