सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   The High Court sought an answer on the cutting of green trees in Company Bagh.

Muzaffarnagar News: कंपनी बाग के हरे पेड़ काटने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Mon, 16 Mar 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
The High Court sought an answer on the cutting of green trees in Company Bagh.
कंपनी बाग में सुंदरीकरण कराए जाने के लिए उखाड़े गए फलदार पेड़। फाइल फोटो
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। कंपनी बाग के हरे फलदार पेड़ काटने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। वार्ड सभासद की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएनडीएस परियोजना प्रबंधक का जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
Trending Videos

मुख्यमंत्री नगरोदय विकास योजना के तहत कंपनी बाग में दो करोड़ रुपये के विकास एवं सुंदरीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण एवं विकास कार्य की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को सौंपी गई। पिछले साल 12 अक्तूबर को निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान कंपनी बाग से हरे और फलदार पेड़ काट दिए गए थे। 13 अक्तूबर को आयोजित बोर्ड बैठक में काफी हंगामा हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन विभाग की जांच में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की संस्तुति ईओ को की गई थी। वार्ड 25 के सभासद राजीव शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें नगर विकास विभाग के सचिव, जिलाधिकारी, एडीएम, चेयरपर्सन और कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक को पार्टी बनाया गया था। वन विभाग की जांच में तीन फलदार पेड़ कटे पाए गए थे।
हाईकोर्ट इलाहाबाद की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर सीएनडीएस से जवाब मांगा गया है। जबकि मामले की अगली सुनवाई की तिथि 31 अप्रैल निर्धारित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed