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Pilibhit News: शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का झांसा देकर अधिवक्ता से 3.80 लाख की साइबर ठगी
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 09 Jan 2026 11:47 PM IST
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पीलीभीत। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने अधिवक्ता अविनाश चंद्र मौर्य से 3.80 लाख रुपये ठग लिए। फर्जी कंपनी के नाम पर रकम जमा कराने के बाद ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला कुंवरगढ़ निवासी एडवोकेट अविनाश चंद्र मौर्य ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से संबंधित एक संदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर के माध्यम से उनसे संपर्क कर एक कंपनी में ट्रेड करने का प्रस्ताव दिया। आरोप है कि साइबर ठगों ने उन्हें सीपीटी कंपनी में निवेश कर अधिक लाभ दिलाने का झांसा दिया। उनके झांसे में आकर उन्होंने यूपीआई के माध्यम से और आरटीजीएस के जरिए अलग-अलग तिथियों में रकम ट्रांसफर की। 11 अगस्त 2025 को 50 हजार रुपये आरटीजीएस से, 18 अगस्त को एक लाख रुपये, 27 अगस्त को एक लाख 10 हजार रुपये और छह सितंबर को 40 हजार रुपये ट्रेडिंग के नाम पर दिए।
इस तरह कुल तीन लाख 80 हजार रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से अदा किए। बाद में जब लाभ या रकम वापस नहीं मिली तो जांच करने पर सीपीटी कंपनी के फर्जी होने की बात सामने आई। इसके बाद पीड़ित को साइबर ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की तहरीर पर सुनगढ़ी पुलिस ने आईटी एक्ट, धोखाधड़ी समेत अन्य सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।
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थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला कुंवरगढ़ निवासी एडवोकेट अविनाश चंद्र मौर्य ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से संबंधित एक संदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर के माध्यम से उनसे संपर्क कर एक कंपनी में ट्रेड करने का प्रस्ताव दिया। आरोप है कि साइबर ठगों ने उन्हें सीपीटी कंपनी में निवेश कर अधिक लाभ दिलाने का झांसा दिया। उनके झांसे में आकर उन्होंने यूपीआई के माध्यम से और आरटीजीएस के जरिए अलग-अलग तिथियों में रकम ट्रांसफर की। 11 अगस्त 2025 को 50 हजार रुपये आरटीजीएस से, 18 अगस्त को एक लाख रुपये, 27 अगस्त को एक लाख 10 हजार रुपये और छह सितंबर को 40 हजार रुपये ट्रेडिंग के नाम पर दिए।
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इस तरह कुल तीन लाख 80 हजार रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से अदा किए। बाद में जब लाभ या रकम वापस नहीं मिली तो जांच करने पर सीपीटी कंपनी के फर्जी होने की बात सामने आई। इसके बाद पीड़ित को साइबर ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की तहरीर पर सुनगढ़ी पुलिस ने आईटी एक्ट, धोखाधड़ी समेत अन्य सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।