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Pilibhit News: नया सर्किल रेट का प्रारूप तैयार, मांगी गईं आपत्तियां
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:46 PM IST
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पीलीभीत। संपत्ति पंजीकरण और स्टांप शुल्क निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाए जाने का शासन की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए मूल्यांकन दर-सूची (सर्किल रेट) के प्रारूप में बदलाव किया गया है। एआईजी स्टांप की ओर से जिले का नया सर्किल रेट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर 25 जून तक आपत्तियां भी मांगी गईं हैं।
प्रदेश के सभी जिलों में मूल्यांकन दर-सूची में एकरूपता लाई जानी है। इसको लेकर शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। शासन से आए आदेश के बाद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के सभी सब रजिस्ट्रार, एसडीएम, तहसीलदार की ओर से यह डाटा तैयार किया गया। ऐसे में नए प्रारूप से जमीन, मकान, दुकान और अन्य अचल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में करीब 10-15 प्रतिशत तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है। सर्किल रेट जारी होने के बाद डीएम स्तर से 25 जून तक इसको लेकर आपत्तियां मांगी गई है।
आपत्ति निस्तारित होने के अगले माह जुलाई से नया सर्किल रेट जिले में लागू कर दिया जाएगा। एआईजी स्टांप सतीश कुमार ने बताया कि शासन से आए निर्देश के बाद नया सर्किल रेट तैयार कर लिया गया है। डीएम स्तर से 25 जून तक इसमें आपत्ति मांगी गई हैं। इसके बाद नया सर्किल रेट जिले में लागू कर दिया जाएगा।
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प्रदेश के सभी जिलों में मूल्यांकन दर-सूची में एकरूपता लाई जानी है। इसको लेकर शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। शासन से आए आदेश के बाद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के सभी सब रजिस्ट्रार, एसडीएम, तहसीलदार की ओर से यह डाटा तैयार किया गया। ऐसे में नए प्रारूप से जमीन, मकान, दुकान और अन्य अचल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में करीब 10-15 प्रतिशत तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है। सर्किल रेट जारी होने के बाद डीएम स्तर से 25 जून तक इसको लेकर आपत्तियां मांगी गई है।
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आपत्ति निस्तारित होने के अगले माह जुलाई से नया सर्किल रेट जिले में लागू कर दिया जाएगा। एआईजी स्टांप सतीश कुमार ने बताया कि शासन से आए निर्देश के बाद नया सर्किल रेट तैयार कर लिया गया है। डीएम स्तर से 25 जून तक इसमें आपत्ति मांगी गई हैं। इसके बाद नया सर्किल रेट जिले में लागू कर दिया जाएगा।