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Pilibhit News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को पांच साल सश्रम कारावास
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पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम त्रिभुवन नाथ पासवान ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, घटना 15 सितंबर 2018 की है। पूरनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री रेलवे लाइन के किनारे शौच के लिए गई थी। आरोप है कि आरोपी भगवान दास वहां पहुंचा और उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। पूरनपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी भगवान दास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी भगवान दास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद