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Pilibhit News: वीएम सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमा हाईकोर्ट से खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Wed, 17 Dec 2025 12:01 AM IST
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पीलीभीत। 16 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान किसान नेता वीएम सिंह के विरुद्ध पूरनपुर कोतवाली में दर्ज हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का मुकदमा हाईकोर्ट से खारिज हो गया।
12 मई 2009 को एसआई अशोक कुमार ने पूरनपुर कोतवाली में सूचना दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि वह मतदेय स्थलों का भ्रमण कर लौट रहे थे। स्टेशन मार्ग पर कांग्रेस प्रत्याशी वीएम सिंह अपने समर्थक अजमेर सिंह छीना, जीत सिंह सहित करीब 100-125 समर्थकों के साथ ढ़ोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकाल रहे थे।
चुनाव प्रचार की समय सीमा 11 मई को ही समाप्त हो चुकी थी। पूरनपुर पुलिस ने वीएम सिंह, अजमेर सिंह छीना व जीत सिंह सहित अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इधर वीएम सिंह ने उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र के समक्ष इस मुकदमे के विरुद्ध वाद दायर किया।
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने पूरनपुर में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। वीएम सिंह के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद उरूज पूर्व महासचिव सेंट्रल बार एसोसिएशन पीलीभीत ने बताया कि हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया है। संवाद
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12 मई 2009 को एसआई अशोक कुमार ने पूरनपुर कोतवाली में सूचना दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि वह मतदेय स्थलों का भ्रमण कर लौट रहे थे। स्टेशन मार्ग पर कांग्रेस प्रत्याशी वीएम सिंह अपने समर्थक अजमेर सिंह छीना, जीत सिंह सहित करीब 100-125 समर्थकों के साथ ढ़ोल-नगाड़ों के साथ जुलूस निकाल रहे थे।
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चुनाव प्रचार की समय सीमा 11 मई को ही समाप्त हो चुकी थी। पूरनपुर पुलिस ने वीएम सिंह, अजमेर सिंह छीना व जीत सिंह सहित अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इधर वीएम सिंह ने उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र के समक्ष इस मुकदमे के विरुद्ध वाद दायर किया।
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने पूरनपुर में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। वीएम सिंह के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद उरूज पूर्व महासचिव सेंट्रल बार एसोसिएशन पीलीभीत ने बताया कि हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया है। संवाद
