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Pilibhit News: ब्रेड कंपनी के जीएम व सेल्स प्रतिनिधि समेत तीन लोग तलब
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पीलीभीत। ब्रेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से कंपनी के जीएम समेत तीन लोगों के विरुद्ध दर्ज कराए गए मामले में लगाई गई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने नामजद आरोपियों को तीन मई को तलब किया है।
शहर निवासी सुनील कुमार करीब 25 वर्ष से बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के परसाखेड़ा स्थित ब्रेड निर्माता कंपनी तेजस फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी बतौर सिक्योरिटी 10 हजार और बारदाना के 50 हजार रुपये कंपनी में जमा थे। आरोप है कि कंपनी ने ब्रेड वापसी के पांच हजार रुपये महीना के हिसाब से पांच साल की धनराशि का भुगतान नहीं किया।
तीन साल पहले उन्हें पता चला कि कंपनी ने सेल्स प्रतिनिधि बदल दिए हैं और दुकानों पर पहले से सस्ती ब्रेड बेची जा रही है। कंपनी ने सुनील को ब्रेड देना बंद कर दिया, जिससे उनका काफी पैसा बाजार में फंस गया और उन्हें भारी नुकसान हुआ।
तब सुनील ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में कंपनी के जीएम माइक थॉमस, सेल्स प्रतिनिधि संजीव पाठक व शशि प्रकाश शुक्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने किसी गवाह के बयान तक दर्ज नहीं किए। पुलिस ने विवेचना के बाद सीओ कार्यालय में फाइनल रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में खामियां बता कर सीओ ने दोबारा विवेचना के आदेश दिए। दूसरे विवेचक ने भी औपचारिकता निभाते हुए अंतिम आख्या कोर्ट में भेज दी।
सुनील कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अंतिम आख्या पर आपत्ति की। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट खारिज कर परिवाद दर्ज करने, वादी व गवाह के बयान होने के बाद सुनवाई कर तीनों को आरोपी पाते हुए तलब करने का आदेश दिया है। सुनवाई के लिए तीन मई की तिथि नियत की। संवाद
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शहर निवासी सुनील कुमार करीब 25 वर्ष से बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के परसाखेड़ा स्थित ब्रेड निर्माता कंपनी तेजस फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी बतौर सिक्योरिटी 10 हजार और बारदाना के 50 हजार रुपये कंपनी में जमा थे। आरोप है कि कंपनी ने ब्रेड वापसी के पांच हजार रुपये महीना के हिसाब से पांच साल की धनराशि का भुगतान नहीं किया।
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तीन साल पहले उन्हें पता चला कि कंपनी ने सेल्स प्रतिनिधि बदल दिए हैं और दुकानों पर पहले से सस्ती ब्रेड बेची जा रही है। कंपनी ने सुनील को ब्रेड देना बंद कर दिया, जिससे उनका काफी पैसा बाजार में फंस गया और उन्हें भारी नुकसान हुआ।
तब सुनील ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में कंपनी के जीएम माइक थॉमस, सेल्स प्रतिनिधि संजीव पाठक व शशि प्रकाश शुक्ला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने किसी गवाह के बयान तक दर्ज नहीं किए। पुलिस ने विवेचना के बाद सीओ कार्यालय में फाइनल रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में खामियां बता कर सीओ ने दोबारा विवेचना के आदेश दिए। दूसरे विवेचक ने भी औपचारिकता निभाते हुए अंतिम आख्या कोर्ट में भेज दी।
सुनील कुमार ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अंतिम आख्या पर आपत्ति की। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट खारिज कर परिवाद दर्ज करने, वादी व गवाह के बयान होने के बाद सुनवाई कर तीनों को आरोपी पाते हुए तलब करने का आदेश दिया है। सुनवाई के लिए तीन मई की तिथि नियत की। संवाद

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