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Pilibhit News: गलत नीयत से किशोरी को पकड़ने के दोषी को तीन साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 19 Dec 2025 11:52 PM IST
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Three-year imprisonment for man accused of abusing a teenager
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पीलीभीत। किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला कलां निवासी एक महिला ने गजरौला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात जुलाई 2017 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री गोबर डालने गई थी। वहां पर गांव निवासी हरिओम गलत नीयत से उसकी पुत्री को पकड़ने लगा। उसके मना करने पर गाली देने लगा। पुत्री ने घर आकर पूरी बात बताई। शिकायत करने पर वादनी के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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