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Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो-दो साल कैद

Tue, 04 Aug 2026 01:31 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 01:31 AM IST
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Two convicts sentenced to two years in prison under the Gangster Act.
कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये लगाया जुर्माना
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/ गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना सहित दो साल की सजा सुनाई।

अभियोजन के मुताबिक, थाना दियोरिया कलां में प्रभारी निरीक्षक सिकंदर सिंह यादव ने सूचना दर्ज कराई कि वह 28 जुलाई 2016 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र की शांति व्यवस्था में गश्त कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि कस्बा निवासी आरोपी युनूस ने गैंग बना रखा है। गैंग में मीरपुर रतनपुर के अकील व शानू सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कर धन अर्जित करता है। जनता में इनका भय व आतंक बना हुआ है। इनके विरुद्ध कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अकील व शानू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी युनूस की पत्रावली पहले ही अलग कर सुनवाई की जा चुकी है। साल 2018 में उसे सजा हो चुकी है। संवाद
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