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Raebareli News: ऐशबाग माइनर के दो कब्जेदारों पर 26.36 लाख अर्थदंड

संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 03 May 2026 01:43 AM IST
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26.36 lakh fine imposed on two occupants of Aishbagh Minor
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रायबरेली। ऐशबाग माइनर पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराने वाले दो और कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इन कब्जेदारों पर 26.36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
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आरोपियों को संबंधित भूमि से बेदखल भी कर दिया गया है। बेदखली आदेश को अनुपालन के लिए सदर तहसील भेजा गया है। अब तक 42 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश के साथ ही 2.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। शेष 50 मुकदमों में सुनवाई चल रही है।
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वर्ष 1917 में अस्तित्व में आई माइनर की लंबाई करीब 3.300 किलोमीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। माइनर पर कब्जा करके लोगों ने निर्माण करा लिया। अक्टूबर 2025 में माइनर पर कब्जा करके मकान, कांप्लेक्स व अन्य प्रतिष्ठान संचालित करने वाले 92 कब्जेदारों पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
मुकदमों की सुनवाई पूरी होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने नयापुरवा निवासी जगन्नाथ पर 196424 और क्रांतिपुरी निवासी प्रदीप कुमार पर 24,40,152 रुपये का अर्थदंड लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि ऐशबाग माइनर पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ विचाराधीन अन्य मुकदमों में भी जल्द ही सुनवाई पूरी की जाएगी।
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