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Raebareli News: युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Sun, 19 Jul 2026 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 19 Jul 2026 01:04 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for murdering youth
रायबरेली। जगतपुर के छोटी करौती में सात साल पूर्व रंजिश में युवक की हत्या मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें 10 हजार रुपये की धनराशि मृतक के वारिस को देने का आदेश दिया है।
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जगतपुर थाने के छोटी करौती निवासी राम नरेश पुत्र राम बहादुर पासी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 जुलाई 2019 को उसका भाई गणेश पासी पुत्र राम बहादुर (45) खेत की मेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। गांव के ही हरिकेश पासी फावड़ा लेकर छोटे भाई के पास पहुंचे।
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रंजिश के कारण गणेश के ऊपर फावड़ों से वार कर दिया। गणेश के सिर और गले पर गंभीर चोटें आईं। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर भाई को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी हरिकेश उन्हें भी मारने के लिए फावड़ा लेकर दौड़ा। गणेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर 17 सितंबर 2019 को आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने हरिकेश को हत्या का दोषी करार दिया है।
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