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Rampur News: पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति बरी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 02:43 AM IST
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Husband acquitted in wife's murder case
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रामपुर। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव का है। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र के हर्रामपुर निवासी नरेश यादव ने 11 जून 13 को शाहबाद कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बहन नन्ही की शादी दस साल पहले रुस्तमपुर गांव निवासी राम किशोर के साथ हुई थी। उनका आरोप था कि उनकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर पति राम किशोर व सास व ससुर परेशान कि या करता थे। उसे मारपीट कर छत से गिराकर मार दिया गया। बताते हैं कि महिला की मौत छत से गिरने से हुई थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए चार्जशीट पति के खिलाफ दायर की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई सुबूत पेश किए गए। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार यादव की ओर से भी पुख्ता सुबूत पेश किए। बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में पति राम किशोर को बरी कर दिया है। संवाद
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