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Rampur News: न्यायालय में पेश नहीं हुए सपा जिलाध्यक्ष
Wed, 19 Aug 2026 12:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 19 Aug 2026 12:54 AM IST
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स्वार। ग्राम समाज की भूमि पर रास्ता बनाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर को मंगलवार को तहसीलदार न्यायालय में पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर अगली तारीख देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त निर्धारित कर दी। अब इस तारीख पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस होने की संभावना है।
प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी और ग्राम समाज की भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच तहसील क्षेत्र के गांव रायपुर चुन्नावाला स्थित जमुना देवी इंटर कॉलेज के रास्ते को लेकर यह मामला चर्चा में है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विद्यालय के लिए ग्राम समाज की भूमि का उपयोग कर रास्ता बनाया गया है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने जांच कराई और हल्का लेखपाल दीपक भटनागर ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सभा की ओर से तहसीलदार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है।
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राजस्व अभिलेखों के अनुसार संबंधित ग्राम समाज की भूमि का रकबा 0.4050 हेक्टेयर दर्ज है। न्यायालय उपलब्ध अभिलेखों, जांच रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों के दावों के आधार पर मामले का निस्तारण करेगा। 27 अगस्त की सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि भूमि को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया जाता है या मामला आगे विचाराधीन रहेगा।
एसडीएम राजकुमार भास्कर ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी और ग्राम समाज की भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच तहसील क्षेत्र के गांव रायपुर चुन्नावाला स्थित जमुना देवी इंटर कॉलेज के रास्ते को लेकर यह मामला चर्चा में है।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि विद्यालय के लिए ग्राम समाज की भूमि का उपयोग कर रास्ता बनाया गया है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने जांच कराई और हल्का लेखपाल दीपक भटनागर ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सभा की ओर से तहसीलदार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है।
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राजस्व अभिलेखों के अनुसार संबंधित ग्राम समाज की भूमि का रकबा 0.4050 हेक्टेयर दर्ज है। न्यायालय उपलब्ध अभिलेखों, जांच रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों के दावों के आधार पर मामले का निस्तारण करेगा। 27 अगस्त की सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि भूमि को कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया जाता है या मामला आगे विचाराधीन रहेगा।
एसडीएम राजकुमार भास्कर ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।