सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   The verdict in the Payal murder case will be announced on the 22nd.

Rampur News: पायल हत्याकांड में 22 को आएगा फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 10 Jan 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
The verdict in the Payal murder case will be announced on the 22nd.
विज्ञापन
शहर के चर्चित पायल हत्याकांड में दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी
Trending Videos


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर। शहर का चर्चित पायल हत्याकांड फैसले के करीब पहुंच गया है। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत अब इस मामले में 22 जनवरी को फैसला सुना सकती है।

पायल हत्याकांड का यह मामला गंज क्षेत्र का है। मोहल्ला दरख्त कैथ हमाम वाली गली निवासी शाहनवाज की बेटी जैनब उर्फ पायल पहली नवंबर 2018 की शाम को लापता हो गई थी। उसके भाई राहिल ने शहर कोतवाली के मोहल्ला कुंडा निवासी ताहिर खां के बेटे जहांगीर, उसके दोस्त इमरोज निवासी वेलकम होटल वाली गली और प्रभजीत सिंह उर्फ सागर निवासी मुहल्ला हाथीखाना पर बहन के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की पड़ताल से पता चला कि युवती का रिश्ता जहांगीर से तय हो गया था। बाद में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और दूसरी जगह शादी तय कर दी। आरोप है कि युवक उससे ही शादी करना चाहता था। आरोप है कि युवती को फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उसने हत्या की बात कुछ लोगों को बता दी थी। 27 नवंबर 2018 की रात को पुलिस ने कोसी नदी किनारे स्थित फार्म हाउस से पायल की लाश बरामद की थी।
उसकी हत्या कर लाश को तीन टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा रखा था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य और पीड़िता के भाई राहिल खां ने बताया कि इस प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इस दिन कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed