सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   UP: Abdullah Azam moves High Court in 'two PAN cards' case; court seeks response from the government;

UP: दो पैनकार्ड मामले में अब्दुला आजम पहुंचे हाईकोर्ट, सरकार से जवाब तलब, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर/प्रयागराज Published by: Vimal Sharma Updated Thu, 18 Jun 2026 11:12 AM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड मामले में प्रदेश सरकार, विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सात साल की सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की पुनरीक्षण याचिका पर 15 जुलाई को आजम खां की याचिका के साथ सुनवाई होगी।

UP: Abdullah Azam moves High Court in 'two PAN cards' case; court seeks response from the government;
रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड से जुड़े मामले में सरकार व रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।




यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अवकाशकालीन पीठ ने दिया है। अब्दुला आजम ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने व जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला नामांकन से जुड़े दस्तावेज में कथित रूप से एक से अधिक पैनकार्ड के इस्तेमाल और विसंगतियों के आरोपों से जुड़ा है। मामले में रामपुर के ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में सपा नेता आजम खां को भी सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन


इसके खिलाफ उन्होंने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। आजम खां की पुनरीक्षण याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। 15 जुलाई को दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed