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Saharanpur News: ग्राहक को दिया खराब चूल्हा, लगा पांच हजार रुपये का अर्थदंड

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 12:56 AM IST
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Defective Stove Sold to Customer Fine of 5000 Imposed
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सहारनपुर। किचन शोरूम ने ग्राहक को खराब चूल्हा दिया। शिकायत के बाद भी कमियों को न दूर किया न ही चूल्हा बदला। अब न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शोरूम मालिक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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शिकायतकर्ता राजकुमार खुराना ने आयोग को प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि उन्होंने 25 फरवरी 2024 को शोरूम से चूल्हा खरीदा था। इसके लिए उन्होंने 1400 रुपये भी अदा किए। बिल मांगने पर मालिक ने कहा कि उनकी बिल बुक, लेटरपैड सीए के पास जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए गई है। मालिक ने उन्हें कच्चा बिल देकर 15 दिन बाद पक्का बिल ले जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई का देहांत होने के चलते वह पक्का बिल नहीं ले सके।
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आरोप लगाया कि चूल्हा लेने के कुछ समय बाद ही उसमें खराबी आ गई। जुलाई 2024 को उन्होंने चूल्हे को ठीक करने के दिया। एक माह बाद उन्हें चूल्हा वापस मिला, लेकिन इसके बाद भी उसने सही से कार्य नहीं किया। इसके बाद आयोग में शिकायत की। कई बार नोटिस देने के बाद भी आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने समर्थन में कोई भी साक्ष्य और कथन प्रस्तुत नहीं किया। अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा और राजीव कुमार ने सुनवाई के बाद किचन शोरूम मालिक को चूल्हे की कीमत वार्षिक ब्याज सहित के साथ वाद व्यय, मानसिक कष्ट के रूप में पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।

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आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सहारनपुर। अदालत ने चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। मेहरबान ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। वादी ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बाइक चोरी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। इसी दौरान आरोपी ने जमानत याचिका दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उसे इस मामले में रंजिश के चलते फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में अभी विवेचना जारी है। अन्य छह मामलों में भी वह आरोपी है। पूर्व में भी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
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