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Saharanpur News: नई ई-पॉस मशीन से रुकेगी खाद की कालाबाजारी
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शामली। खाद की कालाबाजारी और मनमानी बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने ई-पॉस मशीन का 3.31 वर्जन जारी किया है। रात में आठ बजे के बाद किसी दुकान या समिति से खाद की बिक्री की जाती है तो इसका स्पष्टीकरण देना होगा। इसके अलावा यह मशीन समिति या लाइसेंसधारक दुकान से 200 मीटर के दायरे के बाहर काम नहीं करेगी।
जनपद में मशीनों को अपडेट करने का काम चल रहा है। अगर कोई किसान खाद ले रहा है तो उसका पहले का डाटा भी मशीन पर दिखाई देने लगेगा कि वह पहले कितनी खाद ले चुका है। किसान खतौनी में दर्ज जमीन के हिसाब से खरीदारी कर सकेगा। कालाबाजारी करने वाले लोग अब मशीन के जरिये पकड़ में आ जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा होते ही सिस्टम किसान की जमीन का डाटा पढ़कर उसी अनुपात में खाद उपलब्ध कराएगा। कई दुकानदार रातभर खाद वितरण कर ऊंचे दाम वसूलते थे। नए वर्जन में इस खेल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। दुकानदार के स्टॉक का वितरण भी पॉस मशीन के माध्यम से पोर्टल पर दिखाई देगा। दुकानदार अवैध रूप से स्टॉक नहीं रख पाएगा।
खाद के लिए नहीं मचेगी मारामारी
नया वर्जन आने से खाद के लिए मारामारी नहीं मचेगी। जो किसान पहले खाद ले चुका है, वह दोबारा उसी खतौनी पर जरूरत से ज्यादा खाद नहीं ले सकेगा। दुकानों पर दुकानदार कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार खाद की किल्लत होने पर दुकानदार मनमाने भाव में खाद की बिक्री करने लगते थे। नए वर्जन में अब यह संभव नहीं हो पाएगा। कृषि विभाग, डीएम और शासन स्तर पर इससे संबंधित पोर्टल से निगरानी की जाएगी।
-ई-पॉस मशीन का नया वर्जन जारी किया गया है। इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जनपद में ई-पॉस मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद खाद की किल्लत नहीं रहेगी।
-प्रदीप यादव, जिला कृषि अधिकारी।
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जनपद में मशीनों को अपडेट करने का काम चल रहा है। अगर कोई किसान खाद ले रहा है तो उसका पहले का डाटा भी मशीन पर दिखाई देने लगेगा कि वह पहले कितनी खाद ले चुका है। किसान खतौनी में दर्ज जमीन के हिसाब से खरीदारी कर सकेगा। कालाबाजारी करने वाले लोग अब मशीन के जरिये पकड़ में आ जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा होते ही सिस्टम किसान की जमीन का डाटा पढ़कर उसी अनुपात में खाद उपलब्ध कराएगा। कई दुकानदार रातभर खाद वितरण कर ऊंचे दाम वसूलते थे। नए वर्जन में इस खेल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। दुकानदार के स्टॉक का वितरण भी पॉस मशीन के माध्यम से पोर्टल पर दिखाई देगा। दुकानदार अवैध रूप से स्टॉक नहीं रख पाएगा।
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खाद के लिए नहीं मचेगी मारामारी
नया वर्जन आने से खाद के लिए मारामारी नहीं मचेगी। जो किसान पहले खाद ले चुका है, वह दोबारा उसी खतौनी पर जरूरत से ज्यादा खाद नहीं ले सकेगा। दुकानों पर दुकानदार कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार खाद की किल्लत होने पर दुकानदार मनमाने भाव में खाद की बिक्री करने लगते थे। नए वर्जन में अब यह संभव नहीं हो पाएगा। कृषि विभाग, डीएम और शासन स्तर पर इससे संबंधित पोर्टल से निगरानी की जाएगी।
-ई-पॉस मशीन का नया वर्जन जारी किया गया है। इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। जनपद में ई-पॉस मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद खाद की किल्लत नहीं रहेगी।
-प्रदीप यादव, जिला कृषि अधिकारी।