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Saharanpur News: जैविक खाद बनाने के नाम पर हड़पे चार लाख, तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
नकुड़। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों ने जैविक खाद बनाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित से चार लाख रुपये ठग लिए। जनपद के कई अन्य लोगों के साथ भी आरोपित धोखाधड़ी कर चुके हैं।
ब्रजपाल निवासी गांव खारीबांस ने बताया कि सुशील निवासी गांव बिलासपुर थाना गंगोह, संजीव निवासी गांव बालू माजरा थाना बड़गांव व मयंक वत्स निवासी मुल्तान नगर कलावती इंटर कॉलेज भोला रोड मेरठ ने सहारनपुर में दिल्ली रोड पर अपना एक कार्यालय बना रखा था। बताया कि उक्त तीनों ने खुद को जय एग्रो बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अधिकृत कर्मचारी बताया था।
ब्रजपाल ने बताया कि उक्त तीनों ने उसके गांव स्थित घर आकर उसे कंपनी के दस्तावेज दिखाए और केंचुआ पालन कर जैविक खाद का कारोबार करने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपितों ने उसे जैविक खाद से काफी लाभ होने का लालच देकर दो लाख पचास हजार रुपये जय एग्रो बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते में, 60 हजार रुपये नगद व एक लाख रुपये खेत में तारबाड़, पम्प आदि के खर्च के लिए हड़प लिए है।
आरोप है कि सुशील ने खुद को कंपनी का सीएमडी व संजीव में एमडी बताते हुए कम्पनी में लगाई गई रकम को 25 महीनों में दोगुना करने की बात कही थी और प्रतिमाह उसकी किश्त भी देने का वायदा किया था। पीड़ित ने बताया कि उक्त लोगों ने उसके खेत में केंचुआ से तैयार जैविक खाद के लिए कुछ बैड लगवा दिए। आरोप है कि प्रति बैड में 10 हजार रुपये के केचुएं व अन्य खर्च कराकर भी उन बैड में खाद तैयार हुआ, बल्कि पीड़ित का खेत ही खराब हो गया। ब्रजपाल ने बताया कि बाद में जब वह कंपनी के ऑफिस गया तो वहां पर ताला लगा मिला। पीड़ित ने फ़ोन करने के दौरान आरोपितों पर जातिसूचक शब्द बोलने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आरोपियों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब 10 और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।
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नकुड़। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों ने जैविक खाद बनाने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पीड़ित से चार लाख रुपये ठग लिए। जनपद के कई अन्य लोगों के साथ भी आरोपित धोखाधड़ी कर चुके हैं।
ब्रजपाल निवासी गांव खारीबांस ने बताया कि सुशील निवासी गांव बिलासपुर थाना गंगोह, संजीव निवासी गांव बालू माजरा थाना बड़गांव व मयंक वत्स निवासी मुल्तान नगर कलावती इंटर कॉलेज भोला रोड मेरठ ने सहारनपुर में दिल्ली रोड पर अपना एक कार्यालय बना रखा था। बताया कि उक्त तीनों ने खुद को जय एग्रो बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अधिकृत कर्मचारी बताया था।
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ब्रजपाल ने बताया कि उक्त तीनों ने उसके गांव स्थित घर आकर उसे कंपनी के दस्तावेज दिखाए और केंचुआ पालन कर जैविक खाद का कारोबार करने के लिए प्रेरित किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपितों ने उसे जैविक खाद से काफी लाभ होने का लालच देकर दो लाख पचास हजार रुपये जय एग्रो बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते में, 60 हजार रुपये नगद व एक लाख रुपये खेत में तारबाड़, पम्प आदि के खर्च के लिए हड़प लिए है।
आरोप है कि सुशील ने खुद को कंपनी का सीएमडी व संजीव में एमडी बताते हुए कम्पनी में लगाई गई रकम को 25 महीनों में दोगुना करने की बात कही थी और प्रतिमाह उसकी किश्त भी देने का वायदा किया था। पीड़ित ने बताया कि उक्त लोगों ने उसके खेत में केंचुआ से तैयार जैविक खाद के लिए कुछ बैड लगवा दिए। आरोप है कि प्रति बैड में 10 हजार रुपये के केचुएं व अन्य खर्च कराकर भी उन बैड में खाद तैयार हुआ, बल्कि पीड़ित का खेत ही खराब हो गया। ब्रजपाल ने बताया कि बाद में जब वह कंपनी के ऑफिस गया तो वहां पर ताला लगा मिला। पीड़ित ने फ़ोन करने के दौरान आरोपितों पर जातिसूचक शब्द बोलने व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आरोपियों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में करीब 10 और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।
