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Saharanpur News: हत्या के प्रयास के दोषी को आजीवन कारावास

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 12:46 AM IST
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Life imprisonment for attempted murder
हत्या के प्रयास का दोषी रामू
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अदालत से
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सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रामू पर अर्थदंड भी लगाया है।

वादी कोमल ने थाना नानौता में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। उसके पति अमित कुमार रिक्शा चलाते हैं। उसकी बहन की शादी में वह गांव लंढौरा आए थे। आरोप लगाया कि रामू एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो मोहल्ले में रोजाना शराब पीकर लोगों से अभद्र व्यवहार करता है। 15 अक्तूबर 2020 को शाम करीब सात बजे रामू घर के बाहर खड़ा होकर गाली गलौज करने लगा। साथ ही उन्हें जातिसूचक शब्द भी कहे।
इस पर मेरे पति ने ऐसा करने से मना किया। आरोप लगाया कि रात दस बजे के करीब उसने धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से उसके पति पर कई वार कर दिए। इससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर मचाने के आस-पास के लोग इकट्ठे हो गए। इस पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी, एसटी की अदालत में जारी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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-- आरोपी की जमानत याचिका खारिज
सहारनपुर। अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी पप्पू निवासी देहरादून की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 की अदालत में याचिका दाखिल की थी। वादी मुकदमा उप निरीक्षक कोतवाली देहात संजय कुमार राणा दस जनवरी 2025 को टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने टपरी से नयागांव बाईपास के नजदीक एक व्यक्ति को रोक लिया। पूछताछ में अपना नाम पप्पू साहनी बताया। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 14.180 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
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