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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Woman's body exhumed after 83 days and sent for post-mortem; murder FIR registered against four

Saharanpur: 83 दिन बाद कब्र से निकाला महिला का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पति समेत चार पर हत्या की FIR

Tue, 18 Aug 2026 10:02 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 18 Aug 2026 10:02 PM IST
सार

चिलकाना में 12 साल की शादी के बाद विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उसके भाई ने हत्या की तहरीर थाने पर दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई है।  

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Saharanpur: Woman's body exhumed after 83 days and sent for post-mortem; murder FIR registered against four
कब्र से निकाला शव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहारनपुर के चिलकाना में विवाहिता शमा परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अदालत के आदेश पर चिलकाना पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मंगलवार को एसडीएम सदर सुबोध कुमार, फोरेंसिक टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में बरथाकायस्थ स्थित कब्रिस्तान में कब्र खुदवाकर विवाहिता का शव बाहर निकलवाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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गांव सालीरी निवासी विवाहिता शमा परवीन के भाई इसरार ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बहन की शादी करीब 12 वर्ष पहले बरथाकायस्थ पठेड़ निवासी रहमान के साथ हुई थी। उसके चार बच्चे हैं। आरोप है कि रहमान आए दिन उसकी बहन की पिटाई करता था। किसी महिला से कथित संबंध को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता रहता था।
 
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इसरार के अनुसार 26 मई की रात करीब नौ बजे बहन ने फोन कर बताया कि रहमान उसे पीट रहा है। रात करीब 10 बजे रहमान के भाई आस मोहम्मद ने फोन कर बताया कि बहन की हालत खराब है और उसकी मौत हो गई है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। इसरार ने रहमान, हुसैन, अजहर और आस मोहम्मद पर मिलकर उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया। 27 मई को शफ को सुपुर्दे खाक किया गया था। इसरार ने घटना के बाद थाना चिलकाना और एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि पुलिस की ओर से केस दर्ज नहीं किए जाने पर उसने अदालत की शरण ली।
 
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मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सिन्हा ने थाना चिलकाना पुलिस को आरोपों के संबंध में केस दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने के आदेश दिए। सीओ सदर विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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