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Saharanpur News: निर्माणाधीन भवन पर सील लगाने गई एसडीए टीम से अभद्रता, प्राथमिकी दर्ज
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सहारनपुर। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के पंत विहार स्थित एक निर्माणाधीन भवन को दोबारा सील करने पहुंची सहारनपुर विकास प्राधिकरण की टीम के साथ अभद्रता कर दी। भवन मालिक ने परिवार की महिला को अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे सीलबंद की कार्रवाई नहीं हो सकी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
एसडीए के अवर अभियंता प्रदीप कुमार गोयल ने तहरीर देकर बताया कि सर्किट हाउस रोड पर पंत विहार कॉलोनी में पूर्व निर्मित दो मंजिला भवन के सेटबैक को कवर करते हुए द्वितीय तल पर कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर स्वीकृत मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कई बार सुनवाई के बावजूद निर्माणकर्ता पक्ष की ओर से न तो उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया और न ही शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 18 जून 2026 को अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया। बाद में मालिक अनिल कुमार की ओर से भवन की सील खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। शमन मानचित्र तैयार कराने के लिए स्थल की माप कराने के उद्देश्य से सचिव के आदेश पर सात दिन के लिए 10 अगस्त को सील खोली गई थी। इसी बीच पारुल सूरी ने संपत्ति पर अपना स्वामित्व बताते हुए डीआरएटी, इलाहाबाद में वाद विचाराधीन होने की जानकारी प्राधिकरण को दी। दो अलग-अलग पक्षों की ओर से संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किए जाने से प्रथम दृष्टया मामला विवादित प्रतीत हुआ। 14 अगस्त को सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अन्य कर्मचारियों की टीम निर्माण स्थल पर दोबारा सीलबंद के लिए पहुंची।
आरोप है कि अनिल कुमार और अन्य लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। परिवार की एक महिला को भवन के अंदर प्रवेश करा दिया गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। आरोप लगाया है कि मौके पर भीड़ एकत्रित कर अधिकारियों को कार्रवाई से रोका गया तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इससे शासकीय कार्य में बाधा डाली। जांच अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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एसडीए के अवर अभियंता प्रदीप कुमार गोयल ने तहरीर देकर बताया कि सर्किट हाउस रोड पर पंत विहार कॉलोनी में पूर्व निर्मित दो मंजिला भवन के सेटबैक को कवर करते हुए द्वितीय तल पर कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर स्वीकृत मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कई बार सुनवाई के बावजूद निर्माणकर्ता पक्ष की ओर से न तो उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया और न ही शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 18 जून 2026 को अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया। बाद में मालिक अनिल कुमार की ओर से भवन की सील खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। शमन मानचित्र तैयार कराने के लिए स्थल की माप कराने के उद्देश्य से सचिव के आदेश पर सात दिन के लिए 10 अगस्त को सील खोली गई थी। इसी बीच पारुल सूरी ने संपत्ति पर अपना स्वामित्व बताते हुए डीआरएटी, इलाहाबाद में वाद विचाराधीन होने की जानकारी प्राधिकरण को दी। दो अलग-अलग पक्षों की ओर से संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किए जाने से प्रथम दृष्टया मामला विवादित प्रतीत हुआ। 14 अगस्त को सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अन्य कर्मचारियों की टीम निर्माण स्थल पर दोबारा सीलबंद के लिए पहुंची।
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आरोप है कि अनिल कुमार और अन्य लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। परिवार की एक महिला को भवन के अंदर प्रवेश करा दिया गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। आरोप लगाया है कि मौके पर भीड़ एकत्रित कर अधिकारियों को कार्रवाई से रोका गया तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इससे शासकीय कार्य में बाधा डाली। जांच अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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